छात्रा से दुष्कर्म मामले में सहायक शिक्षक बर्खास्त, प्रशासन ने लिया सख्त एक्शन
| गौरेला-पेंड्रा-मरवाही से आई शर्मनाक घटना |
जिला: गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, छत्तीसगढ़
घटना उजागर:
आरोपी: युगल किशोर दिनकर (संविदा सहायक शिक्षक – विज्ञान)
छात्रा से दुष्कर्म में संलिप्त शिक्षक को तुरंत सेवा से हटाया गयापीएमश्री स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय, मरवाही में पदस्थ विज्ञान विषय के संविदा सहायक शिक्षक युगल किशोर दिनकर को नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म में लिप्त पाए जाने पर तत्काल शासकीय सेवा से बर्खास्त (Teacher Dismissed) कर दिया गया है। छात्रा से दुष्कर्म मामले में सहायक शिक्षक बर्खास्त
📝 कलेक्टर के अनुमोदन से हुआ बर्खास्तगी का आदेश
जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा कलेक्टर की स्वीकृति के साथ यह आदेश जारी किया गया। आदेश में कहा गया है कि यह कदम शिक्षक के गंभीर आपराधिक कृत्य को देखते हुए उठाया गया है, जिससे शिक्षा विभाग की गरिमा और भरोसा दोनों को गहरी चोट पहुंची है। छात्रा से दुष्कर्म मामले में सहायक शिक्षक बर्खास्त
🚨 मीडिया रिपोर्ट से हुआ खुलासा
19 अप्रैल को कई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनलों पर खबर सामने आई, जिसमें विद्यालय की एक छात्रा के साथ दुष्कर्म की बात सामने आई थी। इसके बाद प्रशासन हरकत में आया। छात्रा से दुष्कर्म मामले में सहायक शिक्षक बर्खास्त
👮♀️ पुलिस जांच में पुष्ट हुआ मामला
पुलिस अधीक्षक कार्यालय से प्राप्त जानकारी में स्पष्ट हुआ कि थाना मरवाही में आरोपी शिक्षक पर भारतीय दंड संहिता और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। छात्रा से दुष्कर्म मामले में सहायक शिक्षक बर्खास्त
⚖️ गंभीर नियम उल्लंघन का हवाला देकर की गई कार्रवाई
प्रशासन का कहना है कि आरोपी शिक्षक का कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 का गंभीर उल्लंघन है। इसी आधार पर उन्हें छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा भर्ती) नियम 2012 के तहत तुरंत प्रभाव से सेवा से हटाया गया है। छात्रा से दुष्कर्म मामले में सहायक शिक्षक बर्खास्त
🔍 प्रशासन की सख्ती का संदेश
यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ सरकार के ‘शून्य सहिष्णुता नीति‘ के तहत एक उदाहरण है कि शिक्षा जैसे पवित्र क्षेत्र में आपराधिक गतिविधियों के लिए कोई जगह नहीं है। छात्रा से दुष्कर्म मामले में सहायक शिक्षक बर्खास्त
- शिक्षक युगल किशोर दिनकर को छात्रा से दुष्कर्म के आरोप में सेवा से हटाया गया
- आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजा गया
- पॉक्सो और IPC की धाराओं में केस दर्ज
- छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियमों का उल्लंघन साबित
- मीडिया रिपोर्ट के बाद तत्काल प्रशासनिक कार्रवाई