रायपुर l कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के निर्देश पर खाद्य विभाग की टीम द्वारा लगातार दाल मिलों का निरीक्षण किया जा रहा है। इसी क्रम में ग्राम पंचायत दौंदेकला स्थित सदगुरू उद्योग में टीम ने आकस्मिक निरीक्षण किया, जिसमें कुल 1408.30 क्विंटल स्टॉक पाया गया। हालांकि, दाल मिल संचालक द्वारा पंजीकृत व्यापारियों से नियमित रूप से संधारित स्टॉक की घोषणा भारत सरकार के पोर्टल में केवल 220.76 क्विंटल की ऑनलाइन एंट्री की गई थी।रायपुर: दाल मिल संचालक को नोटिस जारी, स्टॉक में गड़बड़ी का आरोप
स्टॉक में अंतर और कानून का उल्लंघन
– स्टॉक की गड़बड़ी: दाल मिल संचालक द्वारा ऑनलाइन एंट्री में बड़ा अंतर पाया गया, जो संचालनालय खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण के आदेश क्रमांक 3245/खाद्य/2024 दिनांक 02.07.2024 का उल्लंघन है।
– कानूनी कार्रवाई का आधार: यह अंतर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है।
कारण बताओ नोटिस जारी
– **प्रशासन की सख्ती: जिला प्रशासन ने मिल संचालक को कारण बताओ नोटिस जारी किया है और 21 अगस्त तक जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
इस कार्रवाई से प्रशासन का सख्त रुख स्पष्ट होता है, जिसमें अनियमितताओं को सहन नहीं किया जाएगा। यह कार्रवाई व्यापारियों और मिल संचालकों को साफ संदेश देती है कि स्टॉक की सही और समय पर रिपोर्टिंग करना अनिवार्य है।