रायपुर से जिलाबदर हुए 4 आदतन अपराधी: हत्या, लूटपाट, छेड़छाड़ जैसी संगीन वारदातों को दे चुके हैं अंजाम
शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कलेक्टर का बड़ा कदम
रायपुर: जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने और अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी गौरव सिंह ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह की अनुशंसा पर चार आदतन अपराधियों को तीन माह के लिए जिलाबदर कर दिया है।
कौन हैं ये आदतन अपराधी?
- फरीद खान (30 वर्ष)
– निवास: बंधवापरा, थाना पुरानी बस्ती
– आपराधिक रिकॉर्ड: 2013 से लगातार मारपीट, चाकूबाजी, गुंडागर्दी, लूटपाट, जान से मारने की धमकी, वसूली, आर्म्स एक्ट, और अवैध शराब बेचने के 19 मामले।
- राजेश्वर उर्फ सोमू निषाद (24 वर्ष)
– निवास: कंडरापारा, थाना तिल्दा
– आपराधिक रिकॉर्ड: 2015 से हत्या, छेड़छाड़, मारपीट, गुंडागर्दी, लूटपाट, जान से मारने की धमकी, आर्म्स एक्ट के 12 मामले।
- शेख सरवर (31 वर्ष)
– निवास: चुनाभट्टी, थाना गंज
– आपराधिक रिकॉर्ड: 2009 से मारपीट, गुंडागर्दी, लूटपाट, जान से मारने की धमकी, वसूली के 10 मामले।
- यासीन अली (37 वर्ष)
– निवास: दलदल सिवनी, थाना पंडरी
– आपराधिक रिकॉर्ड: 2010 से मारपीट, चाकूबाजी, गुंडागर्दी, लूटपाट, जान से मारने की धमकी, गांजा बेचने के कई मामले।
कलेक्टर का आदेश
कलेक्टर ने छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 ख के तहत दाण्डिक प्रकरणों में आदेश पारित करते हुए कहा कि ये अपराधी 24 घंटे के भीतर रायपुर और समीपवर्ती जिलों (महासमुंद, धमतरी, दुर्ग, बलौदा बाजार) से बाहर चले जाएं। तीन माह की अवधि तक इन्हें इन जिलों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। इस आदेश का उल्लंघन करने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
अपराधियों पर शिकंजा
इन अपराधियों के खिलाफ विभिन्न थानों में कई मामले दर्ज हैं। फरीद खान, सोमू निषाद, शेख सरवर और यासीन अली के खिलाफ दर्जनों आपराधिक मामले हैं, जिनमें हत्या, लूटपाट, छेड़छाड़, और अन्य गंभीर अपराध शामिल हैं।
इस आदेश के बाद, पुलिस ने अन्य आदतन बदमाशों के खिलाफ भी जिलाबदर की कार्रवाई के लिए प्रतिवेदन कलेक्टर कार्यालय में भेजा है, जो प्रक्रिया में है। इस कदम से जिले में शांति और सुरक्षा की स्थापना की उम्मीद की जा रही है।