हमर छत्तीसगढ़दुर्ग
कलेक्टर ने जारी किया आदेश…पूरे जिले में इस दिन बंद रहेंगे शराब दुकान

NCG NEWS DESK ;
कलेक्टर पुष्पेन्द्र कुमार मीणा ने विधानसभा निर्वाचन 2023 के अवसर पर शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाने हेतु आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 (1) के तहत् प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए जिले में 17 नवंबर 2023 को होने वाले मतदान के अवसर पर 15 नवंबर 2023 को शाम 5 बजे से 17 नवंबर 2023 को शाम 5 बजे अर्थात् मतदान समाप्ति तक जिले में स्थित समस्त देशी मदिरा एवं विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों, रेस्टॉरेंट-बार, होटल-बार, होटल-बार, क्लब, भांग एवं भांग घोटा की थोक/ फुटकर दुकानों एवं भण्डारण भाण्डागार भिलाई को बंद रखने हेतु शुष्क अवधि घोषित किया है।
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