
भिलाई में हत्या के दोषियों को उम्रकैद: नामर्द कहने पर पत्थर से कुचलकर की थी बेरहमी से हत्या
2022 में खुर्सीपार की सनसनीखेज घटना
भिलाई के खुर्सीपार थाना क्षेत्र में 2022 में हुई निर्मम हत्या के मामले में न्यायालय ने दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मृतक श्याम कुमार उर्फ मोनू को शराब पार्टी के बहाने बुलाकर उसका लिंग कुचलने और नग्न अवस्था में हत्या करने की यह दिल दहला देने वाली घटना थी।भिलाई में हत्या के दोषियों को उम्रकैद
WhatsApp Group Join Now
Facebook Page Follow Now
YouTube Channel Subscribe Now
Telegram Group Follow Now
Instagram Follow Now
Dailyhunt Join Now
Google News Follow Us!
आईटीआई ग्राउंड में नग्न अवस्था में मिली लाश
- तारीख: 6-7 फरवरी 2022 की दरम्यानी रात
- पुलिस को सूचना मिली कि आईटीआई ग्राउंड में एक युवक की नग्न अवस्था में लाश पड़ी है।
- मृतक की पहचान श्याम कुमार उर्फ मोनू (खुर्सीपार निवासी) के रूप में हुई।
400 सीसीटीवी फुटेज और बारीकी से पूछताछ के बाद पकड़ाए आरोपी

- खुर्सीपार पुलिस ने मामले की जांच शुरू की।
- 400 से अधिक सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले गए, लेकिन शुरुआत में पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लगा।
- बारीकी से पूछताछ और मिले सुराग के आधार पर पुलिस ने 72 घंटों के भीतर तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।
गिरफ्तार आरोपी और उनकी योजना
- बलराम क्षत्रिय
- झुमन साहू
- यशवंत कुमार यादव (जामुल निवासी)
पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि हत्या पूरी योजना के तहत की गई थी।
- बलराम और झुमन ने श्याम को शराब पार्टी के बहाने 6 फरवरी की रात आईटीआई ग्राउंड में बुलाया।
- वहां बैठकर शराब पीने के बाद उसकी बेरहमी से हत्या की।
नामर्द कहने पर किया हत्या का फैसला
- आरोपी बलराम ने पुलिस को बताया कि मृतक श्याम उसकी पत्नी के खिलाफ आपत्तिजनक बातें करता था और उसे नामर्द कहकर अपमानित करता था।
- गुस्से में आकर बलराम ने श्याम के लिंग को पत्थर से कुचलकर उसकी हत्या की।
- पहचान छुपाने के लिए बाद में सिर को भी पत्थर से कुचल दिया।
साक्ष्य छुपाने में साथी की मदद
- हत्या के बाद साक्ष्य छुपाने के लिए बलराम और झुमन ने अपने साथी यशवंत कुमार यादव की मदद ली।
- पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
अपर सत्र न्यायालय का फैसला
अपर सत्र न्यायाधीश दुर्ग श्यामवती मरावी ने मामले की सुनवाई करते हुए सजा सुनाई।
- बलराम क्षत्रिय और झुमन साहू: सश्रम आजीवन कारावास
- यशवंत कुमार यादव: 4 साल सश्रम कारावास और जुर्माना
मामले की पैरवी: शासन की ओर से अपर लोक अभियोजक अरविंद कुमार चंदेल ने की।



















