LIVE UPDATE
अपराधरायगढ़

Raigarh Rape Case: शादी का झांसा देकर नाबालिग से दुष्कर्म, कोर्ट ने आरोपी को सुनाई 20 साल की कड़ी सजा

छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां कानून ने एक बार फिर कड़ा रुख अपनाया है। यहाँ शादी का झांसा देकर एक नाबालिग लड़की का अपहरण करने और उसके साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। अपराध की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने आरोपी को 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

कोतरारोड थाना क्षेत्र का मामला: प्यार के नाम पर धोखा

WhatsApp Group Join Now
Facebook Page Follow Now
YouTube Channel Subscribe Now
Telegram Group Follow Now
Instagram Follow Now
Dailyhunt Join Now
Google News Follow Us!

यह पूरी घटना रायगढ़ जिले के कोतरारोड थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम लिटाईपाली की है। जानकारी के अनुसार, इसी गांव के रहने वाले 24 वर्षीय युवक विजय जांगड़े उर्फ बिज्जू ने गांव की ही एक नाबालिग को अपने प्रेम जाल में फंसाया। आरोपी ने जनवरी माह में नाबालिग को शादी का झूठा सपना दिखाया और उसे बहला-फुसलाकर घर से भगा ले गया।शादी का झांसा देकर नाबालिग से दुष्कर्म, कोर्ट ने आरोपी को सुनाई 20 साल की कड़ी सजा

हवस का शिकार: कई बार बनाए शारीरिक संबंध

नाबालिग के परिजनों द्वारा पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के बाद मामले की जांच शुरू हुई। पुलिस की तत्परता से लगभग एक महीने बाद 5 फरवरी को पुलिस ने नाबालिग को बरामद कर लिया और आरोपी विजय जांगड़े को गिरफ्तार किया। बरामदगी के बाद पीड़िता ने पुलिस को अपनी आपबीती सुनाई। उसने बताया कि आरोपी उसे शादी का झांसा देकर ले गया था और उसके साथ कई बार जबरन शारीरिक संबंध बनाए।शादी का झांसा देकर नाबालिग से दुष्कर्म, कोर्ट ने आरोपी को सुनाई 20 साल की कड़ी सजा

पॉक्सो एक्ट और BNS के तहत बड़ी कार्रवाई

पुलिस ने पीड़ित परिवार की शिकायत और लड़की के बयान के आधार पर आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 65 (1), 87 और पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) की धारा 4 और 6 के तहत मामला दर्ज किया। पुलिस ने ठोस सबूत जुटाकर आरोपी को न्यायालय में पेश किया।शादी का झांसा देकर नाबालिग से दुष्कर्म, कोर्ट ने आरोपी को सुनाई 20 साल की कड़ी सजा

न्याय की जीत: 20 साल कैद का फैसला

इस संवेदनशील मामले की सुनवाई अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (FTSC POCSO) देवेंद्र साहू की कोर्ट में हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और पुलिस द्वारा पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने विजय जांगड़े को दोषी पाया। अपराध को अक्षम्य मानते हुए न्यायाधीश ने आरोपी को 20 साल जेल की सजा सुनाई है। कोर्ट के इस फैसले को महिला सुरक्षा की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।शादी का झांसा देकर नाबालिग से दुष्कर्म, कोर्ट ने आरोपी को सुनाई 20 साल की कड़ी सजा

Pooja Chandrakar

देश में तेजी से बढ़ती हुई हिंदी समाचार वेबसाइट है। जो हिंदी न्यूज साइटों में सबसे अधिक विश्वसनीय, प्रमाणिक और निष्पक्ष समाचार अपने पाठक वर्ग तक पहुंचाती है। इसकी प्रतिबद्ध ऑनलाइन संपादकीय टीम हर रोज विशेष और विस्तृत कंटेंट देती है।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE