
Love Jihad in CG : अंबिकापुर कोर्ट ने ‘राजा महंत’ बनकर युवती से रेप करने वाले राजा अंसारी को सुनाई उम्रकैद की सजा. पहचान छिपाकर शादी का झांसा देने पर अदालत का बड़ा फैसला.
Love Jihad in CG : छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से एक बड़ा अदालती फैसला सामने आया है. अपनी पहचान छिपाकर (Fake Identity) और ‘राजा महंत’ बनकर एक युवती को प्रेम जाल में फंसाने वाले आरोपी Raja Ansari को अदालत ने उम्रकैद (Life Imprisonment) की सजा सुनाई है.
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (FTC) चित्रलेखा सोनवानी की कोर्ट ने इस मामले को महिला की गरिमा और सम्मान पर गंभीर प्रहार माना है.
मेले में मुलाकात और फिर पहचान का धोखा
Love Jihad in CG : यह मामला सरगुजा जिले का है, जहां आरोपी राजा अंसारी (निवासी मोमिनपुरा, अंबिकापुर) की मुलाकात पीड़िता से एक मेले में हुई थी. आरोपी ने अपनी असली पहचान छिपाकर खुद को ‘Raja Mahant’ बताया और युवती से नजदीकियां बढ़ानी शुरू कर दीं.
Plan के तहत की दोस्ती:
आरोपी मार्च 2023 में युवती के घर पहुंचा और शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए.
पीड़िता के जन्मदिन पर भी वह उसके घर रुका और शादी का आश्वासन देकर उसका विश्वास जीता.
सिंदूर लगाकर किया ‘विवाह का नाटक’ (Fake Marriage Drama)
Love Jihad in CG : विश्वास जीतने के बाद राजा अंसारी युवती को अंबिकापुर ले आया और एक किराए के मकान में रखा. यहां उसने पीड़िता के माथे पर सिंदूर लगाकर शादी का नाटक किया, ताकि वह उस पर शक न करे. 2 अप्रैल 2023 को उसने पहली बार युवती के साथ शारीरिक संबंध बनाए.
जब खुला ‘राजा अंसारी’ की असलियत का राज
Love Jihad in CG : धोखे की परतें तब खुलीं जब युवती ने अपने ससुराल यानी आरोपी के घर जाने की जिद की. जब वह आरोपी के घर पहुंची, तो उसे पता चला कि जिसे वह ‘राजा महंत’ समझ रही थी, वह असल में Raja Ansari है.
Love Jihad in CG : अपनी पहचान उजागर होने पर आरोपी ने युवती के साथ गाली-गलौज की, उसे प्रताड़ित किया और जान से मारने की धमकी दी. इतना ही नहीं, उसने पीड़िता के निजी Photos and Videos सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी भी दी. किसी तरह वहां से बचकर निकली पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई.
कोर्ट का सख्त फैसला: उम्रकैद और जुर्माना
Love Jihad in CG : मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने आरोपी को कड़ी सजा सुनाई है:
IPC Section 376(2)(n): लगातार रेप के मामले में आजीवन कारावास (Life Imprisonment) और ₹500 जुर्माना.
IPC Section 417: धोखाधड़ी और छल के लिए 1 साल का कारावास और ₹500 जुर्माना.
न्यायाधीश की टिप्पणी: अदालत ने अपने फैसले में साफ कहा कि पहचान छिपाकर छलपूर्वक शारीरिक संबंध बनाना किसी भी महिला की प्राइवेसी और सम्मान के खिलाफ है. ऐसे अपराधियों को कठोर दंड मिलना जरूरी है ताकि समाज में कड़ा संदेश जाए.



















