Ncg News desk New Delhi :-
लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को इनकम टैक्स विभाग द्वारा शुरू की गई टैक्स री-असेसमेंट कार्यवाही को चुनौती देने वाली कांग्रेस पार्टी की याचिकाओं को खारिज कर दिया है। इस याचिका में चार साल की पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही के संबंध में इनकम टैक्स विभाग के एक आदेश को चुनौती दी गई थी।
दरअसल, कांग्रेस ने आयकर विभाग द्वारा वसूली प्रक्रिया को चुनौती देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। जिसे उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है। बता दें कि इससे पहले भी हाईकोर्ट ने कांग्रेस की एक याचिका खारिज की थी, जिसमें पार्टी ने लगातार तीन वर्षों के लिए आयकर विभाग की कर पुनर्मूल्यांकन प्रोसिडिंग के खिलाफ याचिका दायर की थी। वर्ष 2014 से 2017 के लिए टैक्स री-असेसमेंट प्रोसिडिंग के संबंध में कांग्रेस की ओर से याचिका को अदालत में दाखिल किया गया था।
क्या है मामला?
इनकम टैक्स विभाग ने कांग्रेस और यूथ कांग्रेस से जुड़े चार बैंक खातों को को फ्रीज कर दिया था। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कांग्रेस से 210 करोड़ की रिकवरी मांगी है। कांग्रेस को यह रकम जुर्माने के रूप में विभाग को देनी होगी। इससे पहले हाईकोर्ट ने बीते 20 मार्च को सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। कांग्रेस ने 2014-15, 2015-16 और 2016-17 के लिए आयकर विभाग द्वारा की गई टैक्स री-असेसमेंट प्रोसिडिंग के खिलाफ याचिका दायर की थी।कांग्रेस पार्टी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने तर्क दिया था कि कर पुनर्मूल्यांकन की कार्यवाही में समय-सीमा होती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अधिकतम छह वर्षों के लिए आकलन की समीक्षा करने तक ही सीमित है।
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