अपराधरायपुर

नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी ट्रक ड्राइवर को 20 साल की कैद

नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी ट्रक ड्राइवर को 20 साल की कैद

रायपुर: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी ट्रक ड्राइवर को 20 साल की कैद, छत्तीसगढ़ की एक अदालत ने एक नाबालिग लड़की को भगाकर उसके साथ दुष्कर्म करने के संगीन मामले में एक ट्रक ड्राइवर को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी पर 1500 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है, जिसे न चुकाने पर उसे एक महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

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क्या था पूरा मामला?

यह घटना धरसींवा थाना क्षेत्र की है, जो 12 नवंबर 2021 की रात को घटी। अभियोजन पक्ष के अनुसार, इलाके में रहने वाली एक 15 वर्षीय किशोरी को एक ट्रक चालक बहला-फुसलाकर भगा ले गया और उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया।नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी ट्रक ड्राइवर को 20 साल की कैद

पिता ने किया पीछा, पुलिस ने दबोचा आरोपी

घटना के समय किशोरी के पिता ने अपनी बेटी को ट्रक में ले जाते हुए देख लिया था। उन्होंने तुरंत ट्रक का पीछा किया, लेकिन आरोपी ड्राइवर तेज रफ्तार से ट्रक चलाते हुए फरार होने में कामयाब हो गया। इसके बाद, पीड़िता के पिता ने बिना समय गंवाए धरसींवा थाने पहुंचकर आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई।नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी ट्रक ड्राइवर को 20 साल की कैद

अदालत का कठोर फैसला

पिता की शिकायत पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया और किशोरी को सुरक्षित बरामद किया। मामले की पूरी जांच के बाद पुलिस ने अपर सत्र न्यायाधीश विनय कुमार प्रधान की अदालत में चालान पेश किया। विशेष लोक अभियोजक विमला तांडी ने मामले में पीड़िता का पक्ष रखा। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और सबूतों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए यह कठोर सजा सुनाई।नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी ट्रक ड्राइवर को 20 साल की कैद

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