रायपुर: क्या कानून से ऊपर है ACB इंस्पेक्टर?
छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में एसीबी इंस्पेक्टर जितेंद्र कुमार नंदे पर गंभीर आरोप लगे हैं। उनकी पहली पत्नी के होते हुए, उन्होंने फर्जी दस्तावेज पेश कर रायगढ़ के गायत्री मंदिर में दूसरी शादी कर ली। पीड़िता और उसके परिवार ने मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री अरुण साव से इंसाफ की गुहार लगाते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की है।
🔹 बिना तलाक दूसरी शादी, क्या यह कानून का मजाक नहीं?
🔹 498A में मामला दर्ज, जमानत पर रहते हुए रचाई दूसरी शादी!
🔹 फर्जी कागजातों से मंदिर समिति को गुमराह कर की शादी?
पहली पत्नी ने लगाए गंभीर आरोप!
पीड़िता का कहना है कि जब तक पहली शादी कायम है, तब तक दूसरी शादी हिंदू विवाह अधिनियम के तहत गैरकानूनी है। उन्होंने आरोप लगाया कि इंस्पेक्टर नंदे ने मंदिर समिति में फर्जी दस्तावेज जमा कर, अपने पहले विवाह को छुपाते हुए दूसरी शादी की।
– 498A (दहेज प्रताड़ना) का मामला पहले से दर्ज
– जमानत पर रहते हुए किया नया अपराध?
– धारा 494, 495 और धोखाधड़ी के तहत सख्त कार्रवाई की मांग
दूसरी पत्नी भी तलाकशुदा! लेकिन क्या शादी कानूनी है?
जिस महिला से इंस्पेक्टर नंदे ने दूसरी शादी की है, वह भी रायगढ़ की रहने वाली तलाकशुदा महिला हैं। उनके पहले पति रायगढ़ में शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि –
– बिना तलाक, पहली पत्नी की मौजूदगी में दूसरी शादी कैसे हो सकती है?
– क्या सरकारी अफसर होने के नाते नियमों को ताक पर रखा गया?
– क्या विभाग इस मामले में कोई कार्रवाई करेगा?
क्या होगी कार्रवाई? पहली पत्नी ने की विभागीय बर्खास्तगी की मांग!
पीड़िता ने न केवल पुलिस प्रशासन बल्कि सरकार से भी मांग की है कि आरोपी इंस्पेक्टर को उसके पद से बर्खास्त किया जाए। उनके खिलाफ –
✔ धारा 494 (पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी करना)
✔ धारा 495 (शादी की जानकारी छुपाना)
✔ धोखाधड़ी और फर्जी दस्तावेजों के आधार पर केस दर्ज किया जाए
अब देखना होगा कि प्रशासन इस गंभीर मामले में क्या कदम उठाएगा? एसीबी इंस्पेक्टर ने फर्जी दस्तावेजों से की दूसरी शादी! पहली पत्नी ने मुख्यमंत्री से लगाई न्याय की गुहार