बिलासपुर संभाग: शिक्षकों की नेटवर्क मार्केटिंग गतिविधियों पर नजर
बिलासपुर संभाग के संयुक्त संचालक शिक्षा कार्यालय ने सभी जिलों के शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे नेटवर्क मार्केटिंग और हर्बल नेटवर्किंग (MLM) कंपनियों से जुड़े शिक्षकों की जानकारी 7 दिसंबर तक अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें। नेटवर्क मार्केटिंग में शामिल शिक्षकों पर कार्रवाई, 7 दिसंबर तक मांगी गई जानकारी
शिक्षकों की अतिरिक्त गतिविधियों पर सवाल
यह मामला तब उठा जब दैनिक समाचार पत्रों और ऑनलाइन पोर्टल्स में खबरें प्रकाशित हुईं कि कुछ शिक्षक अध्ययन-अध्यापन छोड़कर नेटवर्क मार्केटिंग और हर्बल लाइफ जैसे व्यवसायों में सक्रिय हैं।
- कुछ शिक्षक स्कूल के समय में नेटवर्क मार्केटिंग के प्रचार-प्रसार में जुटे हैं।
- आरोप है कि कुछ शिक्षक ऑनलाइन ट्रेनिंग शाला अवधि में आयोजित करते हैं और इसमें विद्यार्थियों की मदद भी ली जा रही है। नेटवर्क मार्केटिंग में शामिल शिक्षकों पर कार्रवाई, 7 दिसंबर तक मांगी गई जानकारी
रायगढ़ में विशेष निगरानी
रायगढ़ जिले में इस संदर्भ में विशेष अभियान चलाया जा रहा है।
- शिक्षा विभाग ने आदेश जारी करते हुए कहा कि शिक्षकों की गैर-शैक्षणिक गतिविधियां शैक्षणिक गुणवत्ता पर असर डाल रही हैं।
- जिला शिक्षा अधिकारियों को सभी शिक्षकों की जानकारी जुटाकर तत्काल रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में शामिल शिक्षकों पर कार्रवाई, 7 दिसंबर तक मांगी गई जानकारी
आदेश का उद्देश्य
इस कदम का मकसद शिक्षकों को उनकी शैक्षणिक जिम्मेदारियों की ओर वापस लाना है।
- शिक्षक अधिनियम के अनुसार, सरकारी शिक्षक अतिरिक्त व्यावसायिक गतिविधियों में शामिल नहीं हो सकते।
- छात्रों की शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली गतिविधियों पर सख्त रोक लगाने की दिशा में यह कार्रवाई की जा रही है। नेटवर्क मार्केटिंग में शामिल शिक्षकों पर कार्रवाई, 7 दिसंबर तक मांगी गई जानकारी
प्रमुख निर्देश
- सभी जिलों के शिक्षा अधिकारियों को 7 दिसंबर तक विस्तृत रिपोर्ट जमा करनी होगी।
- शिक्षकों द्वारा नेटवर्क मार्केटिंग में शामिल होने के साक्ष्य प्रस्तुत करने होंगे।
- शाला अवधि में इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त पाए गए शिक्षकों के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नेटवर्क मार्केटिंग में शामिल शिक्षकों पर कार्रवाई, 7 दिसंबर तक मांगी गई जानकारी
प्रशासन का सख्त रुख
बिलासपुर संभाग के शिक्षा अधिकारी इस विषय में स्पष्ट हैं कि शिक्षण कार्य में लापरवाही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शाला अवधि के दौरान गैर-शैक्षणिक गतिविधियों में लिप्त शिक्षकों पर विभाग सख्त कार्रवाई करेगा। नेटवर्क मार्केटिंग में शामिल शिक्षकों पर कार्रवाई, 7 दिसंबर तक मांगी गई जानकारी