पशु चिकित्सा अधिकारी से सीईओ संजय शर्मा की नियुक्ति नियम विरुद्ध, जानें इनके भ्रष्टाचारी करतूत एवं नियम विरुद्ध नियुक्ति की पूरी कहानी
पेंड्रा l सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत पेंड्रा जनपद पंचायत के सीईओ संजय शर्मा की नियुक्ति की कॉपी और शासन के आदेश की मांग की गई थी, पर जन सूचना अधिकारी और प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा जानकारी न देकर अपना पल्ला झाड़ रहे हैं और आवेदक को गुमराह किया जा रहा है। यह शासन के नियमों के विरुद्ध नियुक्ति है, जो हाल ही में सोशल मीडिया पर काफी सुर्खियां बटोर रही है।
हमारे द्वारा इस प्रकरण की गहन पड़ताल करने पर अनेक बातें सामने आईं। राज शासन द्वारा वर्ष 2001, 2006, 2017 में स्पष्ट रूप से आदेश जारी किया गया था, जिसमें लिखा गया था कि जनपद पंचायत सीईओ का प्रभार सहायक परियोजना अधिकारी को दिया जाए। लेकिन जिला प्रशासन द्वारा एक पशु चिकित्सा अधिकारी को जनपद पंचायत प्रभारी सीईओ का प्रभार सौंपा गया, जो कि नियमों के विरुद्ध था।
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नियम विरुद्ध नियुक्त सीईओ संजय शर्मा ने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार को अंजाम दिया है और अपने उच्च अधिकारियों के आदेशों की धज्जियां उड़ाई हैं। उनकी फर्जी नियुक्ति से शासन को लाखों रुपए का नुकसान भी हुआ है। जिला प्रशासन को इसकी जानकारी होने के बावजूद भी पशु चिकित्सा अधिकारी संजय शर्मा की फर्जी नियुक्ति को लेकर चुप्पी साधे हुए है, जिसका स्पष्ट कारण वसूली है।
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