बालोद जिले में पॉक्सो कोर्ट का कड़ा फैसला: छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एफटीएससी (पॉक्सो) कृष्ण कुमार सूर्यवंशी ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी विनोद कुमार साहू (26) को 20 साल की सजा सुनाई। आरोपी निवासी कुम्हली खुर्द, थाना रनचिरई है।Balod Rape Case
इन धाराओं में मिली सजा
- धारा 363: 5 वर्ष सश्रम कारावास और 1000 रुपये जुर्माना
- धारा 366: 7 वर्ष सश्रम कारावास और 1000 रुपये जुर्माना
- पॉक्सो अधिनियम धारा 6: 20 वर्ष सश्रम कारावास और 1000 रुपये जुर्माना
- अर्थदंड अदा न करने पर छह-छह माह अतिरिक्त कारावास की सजा
घटना का विवरण
8 अगस्त 2021 को पीड़िता के पिता ने थाना पुरूर में बेटी की गुमशुदगी दर्ज कराई। जांच में सामने आया कि आरोपी ने शादी का झांसा देकर पीड़िता को बहला-फुसलाकर खपरी बंजारी मंदिर ले जाकर सिंदूर और मंगलसूत्र पहनाया। फिर उसे रायगढ़ और भोपाल ले जाकर कई बार शारीरिक संबंध बनाए।Balod Rape Case
पुलिस कार्रवाई और पीड़िता का बयान:
- गिरफ्तारी: 9 सितंबर 2021 को उपनिरीक्षक खगेंद्र पठारे ने आरोपी के कब्जे से पीड़िता को भाठागांव बस स्टैंड से बरामद किया।
- पीड़िता का बयान: आरोपी से उसकी पहचान मामा के घर हुई थी। आरोपी ने शादी का वादा किया, लेकिन बाद में उसका शोषण किया।
अदालत का फैसला
अदालत ने पीड़िता के बयान और सबूतों के आधार पर आरोपी को पॉक्सो एक्ट सहित विभिन्न धाराओं के तहत दोषी करार देते हुए कठोर सजा सुनाई। यह फैसला महिलाओं और नाबालिगों की सुरक्षा के लिए एक सख्त संदेश है।Balod Rape Case