स्वास्थ्य विभाग द्वारा बिना अनुमति संचालित चिकित्सा संस्थानों पर कार्रवाई
बलौदाबाजार जिले में स्वास्थ्य विभाग ने बिना अनुमति के संचालित निजी चिकित्सा संस्थानों पर कड़ी कार्रवाई की है। यह कदम प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और मरीजों की सुविधा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।
स्वास्थ्य विभाग की दबिश
स्वास्थ्य विभाग के निर्देश पर, कसडोल विकासखंड के 12 निजी चिकित्सा संस्थानों पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने दबिश दी। इस कार्रवाई का नेतृत्व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) डॉ. राजेश कुमार अवस्थी ने किया। इन संस्थानों को नर्सिंग होम एक्ट के तहत निरीक्षण किया गया और उन्हें विधिवत अनुमति लेने की अंतिम चेतावनी दी गई।
नोटिस और दंड की जानकारी
निरीक्षण के दौरान पाया गया कि ये संस्थान बिना नर्सिंग होम एक्ट में पंजीकरण के संचालन कर रहे थे। इसके लिए उन्हें नोटिस दिया गया, जिसमें बताया गया है कि पहली बार बिना अनुमति संचालित करने पर 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। पुनरावृत्ति पर, संचालकों को तीन साल की जेल या 50,000 रुपये का जुर्माना या दोनों भुगतने होंगे।
निरीक्षित संस्थान
आज की कार्रवाई के दौरान निम्नलिखित संस्थानों की जांच की गई:-
वर्मा पैथोलॉजी, कटगी
गायत्री क्लीनिक, कटगी
गुप्ता क्लीनिक, कटगी
क्योर बे ई क्लीनिक, कसडोल
रामगोपाल साहू लैब, कसडोल
शर्मा मेटा पैथोलॉजी, कसडोल
सिटी डेंटल केयर, कसडोल
कबीर पैथोलोजी, कसडोल
वासु पैथोलॉजी, छांछी
ओम हेल्थ सेंटर, छांछी
श्री रत्ना क्लीनिक, कसडोल
मानस पैथोलॉजी, कसडोल
भविष्य की योजनाएं
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि जिले में आगे भी बिना अनुमति संचालित चिकित्सा संस्थानों के खिलाफ जांच और कार्रवाई जारी रहेगी। इसका उद्देश्य सभी चिकित्सा संस्थानों को निर्धारित नियमों के अनुसार संचालित करने को सुनिश्चित करना है।