HC का बड़ा फैसला, सतनामी समाज के युवाओं को राहत
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बलौदाबाजार हिंसा मामले में सतनामी समाज के 112 आरोपियों को जमानत दे दी है।
जस्टिस एन.के. व्यास की सिंगल बेंच ने सुनवाई के बाद यह निर्णय सुनाया। इससे पहले 60 से अधिक आरोपी पहले ही जमानत पर रिहा हो चुके थे, लेकिन कई अभी भी सेंट्रल जेल में बंद हैं। बलौदाबाजार हिंसा: 112 आरोपियों को हाईकोर्ट से मिली जमानत
सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस विधायक को दी जमानत
गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने भी कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव को इसी मामले में जमानत दे दी।
बलौदाबाजार हिंसा: पृष्ठभूमि और विरोध प्रदर्शन
29 जनवरी को हाईकोर्ट ने भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष सहित 15 से अधिक आरोपियों को जमानत दी थी।
सुप्रीम कोर्ट से एक आरोपी को पहले जमानत मिल चुकी थी, जिसके आधार पर अन्य आरोपियों ने HC में याचिका दायर की, जिसे स्वीकार कर लिया गया। बलौदाबाजार हिंसा: 112 आरोपियों को हाईकोर्ट से मिली जमानत
CM हाउस के घेराव की कोशिश
गुरुवार को भीम आर्मी ने सतनामी समाज के आरोपियों की रिहाई और मुकदमे वापस लेने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री निवास की ओर मार्च निकाला।
इस प्रदर्शन में भीम आर्मी और सतनामी समाज के सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए थे। बलौदाबाजार हिंसा: 112 आरोपियों को हाईकोर्ट से मिली जमानत