धूम्रपान मुक्त बिलासपुर की दिशा में कलेक्टर की पहल बिलासपुर जिले को धूम्रपान मुक्त बनाने के लिए कलेक्टर अवनीश शरण ने एक नई और सख्त पहल की है। उन्होंने जिले के सभी राजपत्रित अधिकारियों, स्कूल और कॉलेजों के प्राचार्यों को यह अधिकार दिया है कि वे धूम्रपान करने वालों और इसके विक्रेताओं के खिलाफ चालानी कार्रवाई कर सकते हैं। इस आदेश के तहत सरकारी कार्यालयों और शिक्षण संस्थानों के आसपास धूम्रपान करने या बेचने पर सख्त कार्रवाई होगी। बिलासपुर: स्कूल-कॉलेजों में धूम्रपान पर रोक, प्राचार्यों को मिला चालानी कार्रवाई का अधिकार
स्कूल और कॉलेज होंगे नशामुक्त क्षेत्र कलेक्टर के इस अभियान का मुख्य उद्देश्य स्कूलों, कॉलेजों और सरकारी कार्यालयों को धूम्रपान और नशे से मुक्त करना है। खासतौर पर शिक्षण संस्थानों के आसपास पान ठेलों पर धूम्रपान उत्पादों की बिक्री पर सख्ती बरती जाएगी। बच्चों को इस बुरी आदत से बचाने के लिए यह कदम उठाया गया है, क्योंकि कई बार वे धूम्रपान को देखकर इसे अपनाने की कोशिश करते हैं। बिलासपुर: स्कूल-कॉलेजों में धूम्रपान पर रोक, प्राचार्यों को मिला चालानी कार्रवाई का अधिकार
कोटपा एक्ट के तहत कार्रवाई कलेक्टर ने जिले में कोटपा एक्ट (COTPA Act) को लागू कर दिया है, जिसके तहत धूम्रपान बेचने और करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस एक्ट के तहत राजपत्रित अधिकारी और स्कूल- कॉलेज के प्राचार्य भी चालानी कार्रवाई कर सकते हैं। बिलासपुर: स्कूल-कॉलेजों में धूम्रपान पर रोक, प्राचार्यों को मिला चालानी कार्रवाई का अधिकार
धूम्रपान और नशे के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आदेश कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि बिलासपुर जिले को पूरी तरह से धूम्रपान मुक्त बनाने का यह प्रयास केवल कानून लागू करने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह एक समाजिक बदलाव की दिशा में भी कदम होगा। स्कूलों और कॉलेजों में बच्चों को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान भी चलाया जाएगा। बिलासपुर: स्कूल-कॉलेजों में धूम्रपान पर रोक, प्राचार्यों को मिला चालानी कार्रवाई का अधिकार
कलेक्टर की सख्त हिदायत: सभी को पालन करना अनिवार्य कलेक्टर अवनीश शरण ने जिले के सभी अधिकारियों, स्कूलों और कॉलेजों को निर्देशित किया है कि इस अभियान का सख्ती से पालन किया जाए। धूम्रपान पर रोक लगाने के साथ-साथ इसका व्यापार करने वालों पर भी नजर रखी जाएगी। बिलासपुर: स्कूल-कॉलेजों में धूम्रपान पर रोक, प्राचार्यों को मिला चालानी कार्रवाई का अधिकार