भिलाई। भिलाई स्टील प्लांट (BSP) के नंदिनी माइंस में पदस्थ AGM ओमेन टेटे को दुर्ग जिला न्यायालय ने तीन महीने के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। यह सजा 5 मार्च 2023 को हुई एक सड़क दुर्घटना के मामले में दी गई है, जिसमें उन्होंने अपनी कार से एक बाइक सवार को टक्कर मारी थी और फिर अस्पताल से फरार हो गए थे। भिलाई स्टील प्लांट के AGM को 3 महीने की सजा: बाइक सवार को मारी टक्कर, फिर अस्पताल से हुए फरार
कैसे हुई दुर्घटना?
तालपुरी कॉलोनी निवासी और रेलवे कर्मचारी बसंत कुमार ने बताया कि 5 मार्च की रात 8 बजे, जब वह बाजार से घर लौट रहे थे, तभी होंडा सिटी कार (CG 07 MB 4357) ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी।
- टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक और कार दोनों सड़क किनारे नाली में गिर गए।
- आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत उन्हें नाली से बाहर निकाला।
- कार चालक की पहचान भिलाई स्टील प्लांट के AGM ओमेन टेटे के रूप में हुई। भिलाई स्टील प्लांट के AGM को 3 महीने की सजा: बाइक सवार को मारी टक्कर, फिर अस्पताल से हुए फरार
घायल का 6 महीने तक चला इलाज
- बसंत कुमार को गंभीर चोटें आने के कारण सेक्टर-9 अस्पताल में भर्ती कराया गया।
- उनका इलाज लगभग 6 महीने तक चला।
- इस दौरान उनकी पत्नी ने पद्मनाभपुर चौकी में ओमेन टेटे के खिलाफ मामला दर्ज कराया। भिलाई स्टील प्लांट के AGM को 3 महीने की सजा: बाइक सवार को मारी टक्कर, फिर अस्पताल से हुए फरार
अस्पताल से फरार हुए आरोपी
- दुर्घटना के बाद ओमेन टेटे को भी सेक्टर-9 अस्पताल ले जाया गया था।
- कुछ देर वहां रहने के बाद, जैसे ही उन्हें पता चला कि बसंत को गंभीर चोटें आई हैं, वह अस्पताल से चले गए। भिलाई स्टील प्लांट के AGM को 3 महीने की सजा: बाइक सवार को मारी टक्कर, फिर अस्पताल से हुए फरार
न्यायालय का फैसला
मामले की सुनवाई दुर्ग जिला न्यायालय में न्यायाधीश निलेश कुमार बघेल की अदालत में हुई।
- सभी चश्मदीद गवाहों और पीड़ित के बयान के आधार पर ओमेन टेटे को तीन महीने के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। भिलाई स्टील प्लांट के AGM को 3 महीने की सजा: बाइक सवार को मारी टक्कर, फिर अस्पताल से हुए फरार