NCG NEWS DESK New Delhi :-
दिल्ली के कथित शराब घोटाले मामले में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को अभी भी राहत नहीं मिल है। मनीष सिसोदिया को एक बार फिर कोर्ट से झटका लगा है। सिसोदिया ने मुकदमे में देरी के आधार पर जमानत मांगी थी, लेकिन राउज एवेन्यू कोर्ट ने याचिका ख़ारिज कर दी है। कोर्ट ने दूसरी बार उनकी जमानत याचिका खारिज की है।
जानकारी के अनुसार मनीष सिसोदिया की ईडी और सीबीआई दोनो मामलों मे जमानत की मांग वाली याचिका खारिज हो गई है। ये दूसरी बार है जब सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज की गई है। बता दें कि कुछ दिन पहले ही मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज याचिका को खारिज कर दिया है। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज होने से आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। इससे पहले भी सिसोदिया को निचली अदालत, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया है।
2023 में हुए थे गिरफ्तार
मनीष सिसोदिया के पास दिल्ली के डिप्टी सीएम रहते एक्साइज डिपार्टमेंट भी था, इसलिए उन्हें कथित तौर पर इस घोटाले का मुख्य आरोपी बनाया गया है। इस मामले में उनसे कई बार पूछताछ हुई थी। 26 फरवरी को 2023 को CBI ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद ED ने 9 मार्च 2023 को CBI की FIR से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। 28 फरवरी 2023 को उन्होंने दिल्ली कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था. फिलहाल वो तिहाड़ जेल में हैं।
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