सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, सतीशचंद्र वर्मा को मिली जमानत
छत्तीसगढ़ के पूर्व महाधिवक्ता (AG) सतीशचंद्र वर्मा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद उनकी जमानत याचिका मंजूर कर ली है। इससे पहले, हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। BIG BREAKING: सुप्रीम कोर्ट से पूर्व महाधिवक्ता सतीशचंद्र वर्मा को जमानत, ईडी के आरोपों पर बड़ी राहत
ईडी के आरोप और कोर्ट की दलीलें
सतीशचंद्र वर्मा पर ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) ने नान घोटाले से जुड़े मामलों में संलिप्तता का आरोप लगाया था। ईडी का कहना था कि 2015 के एक मामले में उन्होंने राज्य शासन के दो अधिकारियों के साथ मिलीभगत की थी और उनके बचाव में रिप्लाई तैयार किया था।
हालांकि, पूर्व महाधिवक्ता के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में यह तर्क दिया कि देश की कानूनी प्रक्रिया के अनुसार, एजी (महाधिवक्ता) खुद से कोई जवाब नहीं बनाते और ना ही फाइल करते हैं। इस आधार पर उन्होंने ईडी के आरोपों को खारिज करने की मांग की। BIG BREAKING: सुप्रीम कोर्ट से पूर्व महाधिवक्ता सतीशचंद्र वर्मा को जमानत, ईडी के आरोपों पर बड़ी राहत
ईडी का व्हाट्सएप चैटिंग को आधार बनाना हुआ खारिज
मामले की सुनवाई के दौरान वर्मा के वकीलों ने यह भी दलील दी कि ईडी ने सिर्फ व्हाट्सएप चैटिंग के आधार पर पूर्व एजी को दोषी ठहराया है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि हम व्हाट्सएप चैटिंग को कोई ठोस प्रमाण नहीं मानते। इस फैसले से सतीशचंद्र वर्मा को बड़ी राहत मिली। BIG BREAKING: सुप्रीम कोर्ट से पूर्व महाधिवक्ता सतीशचंद्र वर्मा को जमानत, ईडी के आरोपों पर बड़ी राहत
छत्तीसगढ़ शासन के पूर्व अधिकारियों के मामले पहले ही हो चुके हैं निराकृत
वर्मा के वकीलों ने कोर्ट में यह भी कहा कि पूर्व आईएएस अनिल टूटेजा के खिलाफ 2019 में केस खत्म हो गया था, जबकि आईएएस आलोक शुक्ला का मामला 2015 में ही समाप्त हो गया था। ऐसे में, वर्मा पर अब कोई कार्रवाई तर्कसंगत नहीं है। BIG BREAKING: सुप्रीम कोर्ट से पूर्व महाधिवक्ता सतीशचंद्र वर्मा को जमानत, ईडी के आरोपों पर बड़ी राहत
अब आगे क्या?
सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद सतीशचंद्र वर्मा को न्यायिक प्रक्रिया में और राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। इस फैसले से ईडी की जांच और कार्रवाई को लेकर भी नए सवाल खड़े हो सकते हैं। BIG BREAKING: सुप्रीम कोर्ट से पूर्व महाधिवक्ता सतीशचंद्र वर्मा को जमानत, ईडी के आरोपों पर बड़ी राहत