रायपुर: छत्तीसगढ़ के नगरीय निकाय चुनाव में पार्षद प्रत्याशियों के लिए खर्च सीमा में वृद्धि की गई है। अब प्रत्याशी अपनी प्रचार गतिविधियों के लिए पहले से अधिक राशि खर्च कर सकेंगे। निकाय चुनाव: पार्षद प्रत्याशियों के खर्च की सीमा में बड़ा बदलाव
नई खर्च सीमा:
- 3 लाख से अधिक आबादी वाले नगर निगम:
- प्रत्याशी अधिकतम ₹8 लाख तक खर्च कर सकते हैं।
- 3 लाख से कम आबादी वाले नगर निगम:
- खर्च सीमा ₹5 लाख तक निर्धारित की गई है।
- नगर पालिका परिषद:
- प्रत्याशी ₹2 लाख तक खर्च कर सकते हैं।
- नगर पंचायत:
- खर्च सीमा ₹75,000 तय की गई है।
पहले की तुलना में सीमा बढ़ी
इससे पहले पार्षद प्रत्याशियों के लिए खर्च की सीमा कम थी। नई संशोधित सीमा से प्रत्याशियों को प्रचार में बेहतर योजनाएं बनाने का अवसर मिलेगा। निकाय चुनाव: पार्षद प्रत्याशियों के खर्च की सीमा में बड़ा बदलाव
निकाय चुनाव के लिए महत्वपूर्ण बदलाव
खर्च सीमा में वृद्धि से प्रत्याशियों के लिए प्रचार और जनसंपर्क करना अब अधिक व्यवस्थित होगा। यह बदलाव नगरीय निकाय चुनाव में राजनीतिक गतिविधियों को प्रभावित कर सकता है। निकाय चुनाव: पार्षद प्रत्याशियों के खर्च की सीमा में बड़ा बदलाव