रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार ने क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2013 में संशोधन करते हुए चिकित्सा संस्थानों के लिए बड़ी राहत दी है। नई अधिसूचना के तहत अब सभी प्रकार के क्लीनिक और 30 बिस्तर तक के अस्पतालों के रजिस्ट्रेशन के नियम सरल और लचीले कर दिए गए हैं। इस कदम से राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं में सकारात्मक बदलाव की उम्मीद की जा रही है। बड़ी खबर: छत्तीसगढ़ सरकार ने क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में किया संशोधन, रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया हुई आसान
अब आवेदन के साथ मिलेगा लाइसेंस
नई प्रक्रिया के तहत:
- 1 से 10 बिस्तर वाले अस्पतालों को आवेदन के साथ मापदंडों का पालन करने के लिए शपथ पत्र देने पर तत्काल लाइसेंस दिया जाएगा।
- 11 से 30 बिस्तर वाले अस्पतालों का निरीक्षण चिकित्सा अधिकारी की टीम द्वारा 3 महीने के भीतर किया जाएगा। निरीक्षण में देरी होने पर अस्पताल स्वतः पंजीकृत माने जाएंगे और लाइसेंस ऑनलाइन डाउनलोड किया जा सकेगा। बड़ी खबर: छत्तीसगढ़ सरकार ने क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में किया संशोधन, रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया हुई आसान
पुनः रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था
सभी चिकित्सा संस्थानों को हर 5 साल बाद रजिस्ट्रेशन का नवीनीकरण कराना अनिवार्य होगा। बड़ी खबर: छत्तीसगढ़ सरकार ने क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में किया संशोधन, रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया हुई आसान
सरकार की पहल का स्वागत
इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) के अध्यक्ष डॉ. राकेश गुप्ता ने इस संशोधन का स्वागत करते हुए कहा कि यह कदम चिकित्सा संस्थानों और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए मील का पत्थर साबित होगा। बड़ी खबर: छत्तीसगढ़ सरकार ने क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में किया संशोधन, रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया हुई आसान