ढाका: बांग्लादेश हिंसा मामले में गिरफ्तार हिंदू नेता चिन्मय कृष्ण दास की जमानत अर्जी को चट्टोग्राम की अदालत ने खारिज कर दिया है। इस्कॉन के पूर्व नेता चिन्मय कृष्ण दास ब्रह्मचारी की जमानत याचिका को बांग्लादेश की चट्टोग्राम अदालत में सुनवाई के लिए प्रस्तुत किया गया था, लेकिन अदालत ने उनकी जमानत को खारिज कर दिया है। बांग्लादेश हिंसा मामले में बड़ी खबर, चट्टोग्राम की अदालत ने चिन्मय कृष्ण दास की जमानत अर्जी खारिज की
जमानत खारिज होने के बाद आई दुखद प्रतिक्रिया
कोलकाता इस्कॉन के उपाध्यक्ष राधा रमन दास ने कहा कि यह बेहद दुखद खबर है। पूरी दुनिया की नजर इस मामले पर थी और सभी को उम्मीद थी कि नए साल में चिन्मय कृष्ण दास को न्याय मिलेगा और उन्हें जमानत मिल जाएगी, लेकिन 42 दिन बाद भी उनकी जमानत अर्जी को सुनवाई में खारिज कर दिया गया। बांग्लादेश हिंसा मामले में बड़ी खबर, चट्टोग्राम की अदालत ने चिन्मय कृष्ण दास की जमानत अर्जी खारिज की
बांग्लादेश सरकार से न्याय की उम्मीद
राधा रमन दास ने बांग्लादेश सरकार से अपील करते हुए कहा कि बांग्लादेश को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि चिन्मय कृष्ण दास को उचित न्याय मिले। इसके साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि भविष्य में मामले की सही तरीके से सुनवाई की जाएगी। बांग्लादेश हिंसा मामले में बड़ी खबर, चट्टोग्राम की अदालत ने चिन्मय कृष्ण दास की जमानत अर्जी खारिज की
जमानत की सुनवाई पर बनी रही थी उम्मीद
चिन्मय कृष्ण दास की जमानत याचिका के खारिज होने के बाद उनके समर्थक और इस्कॉन के सदस्य निराश हैं। पूरे मामले पर बांग्लादेश और अंतरराष्ट्रीय समुदाय की नजर बनी हुई है, और इस फैसले के बाद न्याय की प्रक्रिया पर सवाल उठने लगे हैं। बांग्लादेश हिंसा मामले में बड़ी खबर, चट्टोग्राम की अदालत ने चिन्मय कृष्ण दास की जमानत अर्जी खारिज की