बिलासपुर नगर निगम का बड़ा एक्शन: अवैध विज्ञापनों पर कसा शिकंजा, 300+ बैनर-पोस्टर हटाए, 80 हजार का जुर्माना वसूला, नए नियम लागू
बिलासपुर (CG): छत्तीसगढ़ के बिलासपुर शहर में नगर निगम ने अवैध विज्ञापनों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। मंगलवार को महापौर श्रीमती पूजा विधानी की अध्यक्षता में हुई मेयर-इन-काउंसिल (MIC) की बैठक में लिए गए निर्णयों के तुरंत बाद निगम की टीम ने रात में ही विशेष अभियान शुरू कर दिया। इस अभियान के तहत शहर की सड़कों, डिवाइडरों और सरकारी संपत्तियों पर लगे 300 से अधिक अवैध बैनर और पोस्टरों को हटाया गया। यह कार्रवाई निगम कमिश्नर श्री अमित कुमार के सख्त निर्देशों पर की गई।बिलासपुर नगर निगम का बड़ा एक्शन
तीन क्लिनिक समेत कई संस्थाओं पर लगा जुर्माना
निगम की टीम ने अवैध विज्ञापन लगाने के आरोप में तीन क्लिनिक सहित विभिन्न संस्थाओं पर कुल 80 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। निगम क्षेत्र में बिना अनुमति के बैनर-पोस्टर लगाना प्रतिबंधित है, इसके बावजूद नियमों की अनदेखी कर ये विज्ञापन लगाए गए थे।बिलासपुर नगर निगम का बड़ा एक्शन
अवैध विज्ञापनों के खिलाफ नए नियम, प्रिंटर का नाम अनिवार्य, 5 हजार का जुर्माना
मेयर-इन-काउंसिल की बैठक में अवैध विज्ञापनों पर नकेल कसने के लिए नए नियम भी बनाए गए हैं। अब प्रत्येक फ्लेक्स पर प्रिंटर का नाम अंकित करना अनिवार्य होगा। यदि कोई अवैध विज्ञापन पाया जाता है, तो प्रति फ्लेक्स 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इस जुर्माने की 50 प्रतिशत राशि फ्लेक्स छापने वाले मुद्रक से और शेष 50 प्रतिशत राशि विज्ञापन लगवाने वाली संस्था या व्यक्ति से वसूली जाएगी। इसके अतिरिक्त, निगम अब दुकानों के बाहर सड़क पर स्थाई रूप से बोर्ड लगाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई करेगा।बिलासपुर नगर निगम का बड़ा एक्शन
निगरानी के लिए संयुक्त टीम गठित
निगम कमिश्नर ने सभी जोन और अतिक्रमण विभाग के अधिकारियों की एक संयुक्त टीम का गठन किया है। यह टीम शहर के मुख्य मार्गों पर लगातार निगरानी रखेगी और अवैध रूप से लगाए गए विज्ञापनों को हटाने की कार्रवाई करेगी।बिलासपुर नगर निगम का बड़ा एक्शन
दूसरे दिन भी जारी रही कार्रवाई, अस्पतालों और जन्मदिन के बैनरों पर भी एक्शन
अभियान के दूसरे दिन भी निगम की कार्रवाई जारी रही। मंगला, वेयर हाउस रोड और कोनी रोड पर अवैध रूप से विज्ञापन लगाने वाले लोटस चिल्ड्रन हॉस्पिटल, मैक्स क्लिनिक और युक्ति लिवर एंड गैस्ट्रो केयर पर कुल 60 हजार रुपये का जुर्माना लगाते हुए उनकी प्रचार सामग्री को हटा दिया गया। वहीं, कोनी रोड पर एक डिवाइडर पर तड़के लगाए गए जन्मदिन के बैनर-पोस्टर को भी जब्त किया गया और संबंधित व्यक्ति पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। इससे पहले मंगलवार को आचार्य इंस्टीट्यूट पर भी अवैध विज्ञापन के लिए 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया था।बिलासपुर नगर निगम का बड़ा एक्शन
प्रिंटर्स, टेंट व्यवसायी और राजनीतिक दलों के साथ बैठक
निगम प्रशासन ने शहर के सभी प्रिंटर्स, टेंट व्यवसायियों और राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों के साथ एक बैठक भी की। इस बैठक में उन्हें मेयर-इन-काउंसिल द्वारा लिए गए नए निर्णयों की जानकारी दी गई और अपील की गई कि वे सड़क, डिवाइडर, बिजली के खंभों और ऐसे अन्य स्थानों पर बैनर, पोस्टर या बोर्ड न लगाएं, जिससे यातायात बाधित होता हो या शहर की सुंदरता प्रभावित होती हो। निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया कि भविष्य में नियमों का उल्लंघन करने पर बैनर-पोस्टर समेत सभी सामग्री जब्त कर ली जाएगी और वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।बिलासपुर नगर निगम का बड़ा एक्शन
यह कार्रवाई शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने तथा यातायात को सुगम बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।बिलासपुर नगर निगम का बड़ा एक्शन