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बिलासपुर: सरपंच और उपसरपंच को बर्खास्त, शासकीय भूमि पर अतिक्रमण के आरोप

बिलासपुर जिले के सरपंच और उपसरपंच की बर्खास्तगी

बिलासपुर जिले के बिल्हा विकासखंड के ग्राम पंचायत बसिया की सरपंच उषा यादव और उप सरपंच बलदाऊ यादव को अतिक्रमण के आरोप में उनके पद से बर्खास्त कर दिया गया है। यह निर्णय अतिरिक्त कलेक्टर न्यायालय बिलासपुर द्वारा सुनाया गया, जिसमें यह स्पष्ट किया गया कि दोनों ने शासकीय भूमि पर अवैध रूप से कब्जा किया और मकान और डेयरी फार्म का निर्माण किया। बिलासपुर: सरपंच और उपसरपंच को बर्खास्त, शासकीय भूमि पर अतिक्रमण के आरोप

आरोप और जांच की प्रक्रिया

जांच के दौरान यह पाया गया कि सरपंच उषा यादव और उनके पति कृष्ण कुमार यादव ने गोठान के पास स्थित घास मद की जमीन (खसरा नंबर 231/1, रकबा 8.260 हेक्टेयर) पर एक पक्का मकान बनवाया था। तहसीलदार बिलासपुर की रिपोर्ट में भी इस अतिक्रमण की पुष्टि की गई थी, और सरपंच ने खुद इस आरोप को स्वीकार किया।

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वहीं, उप सरपंच बलदाऊ यादव पर आरोप था कि उन्होंने शासकीय भूमि (खसरा नंबर 213/8, रकबा 0.607 हेक्टेयर) पर अवैध रूप से डेयरी फार्म का निर्माण किया था। जांच में यह आरोप भी सत्य पाया गया। बिलासपुर: सरपंच और उपसरपंच को बर्खास्त, शासकीय भूमि पर अतिक्रमण के आरोप

अतिक्रमण के कारण बर्खास्तगी

अतिरिक्त कलेक्टर न्यायालय ने यह आदेश दिया कि शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा करने के कारण दोनों को उनके पदों से बर्खास्त किया जाए। छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 36(1) के तहत यह निर्णय लिया गया।

अदालत ने कहा कि निर्वाचित जनप्रतिनिधि के रूप में शासकीय भूमि पर अतिक्रमण करना अस्वीकार्य है, और इससे पंचायत की गरिमा और जनता का विश्वास प्रभावित होता है। बिलासपुर: सरपंच और उपसरपंच को बर्खास्त, शासकीय भूमि पर अतिक्रमण के आरोप

सरपंच और उप सरपंच के खिलाफ तत्काल कार्रवाई

अतिरिक्त कलेक्टर ने त्वरित प्रभाव से उषा यादव और बलदाऊ यादव को उनके पद से हटा दिया, और इस मामले की जांच के आधार पर यह स्पष्ट किया कि ऐसे कृत्य से लोक सेवा में विश्वास टूटता है। बिलासपुर: सरपंच और उपसरपंच को बर्खास्त, शासकीय भूमि पर अतिक्रमण के आरोप

Nidar Chhattisgarh Desk

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