LIVE UPDATE
कवर्धाहमर छत्तीसगढ़

केंद्र सरकार के नए कानून पर बस और ट्रक चालकों का फूटा गुस्सा, 10 साल की सजा व दस लाख के जुर्माने का विरोध में किया हड़ताल

NCG NEWS DESK KAVRDHA :-

सड़क हादसा होने पर वाहन चालक को दस वर्ष की सजा के साथ दस लाख रुपये जुर्माने का सरकार ने कानून लागू किया है। छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन ने बंद का आह्वावन किया है। जिसके बाद से गाड़ियों के पहिए थम गए हैं। चालकों ने 10 साल की सजा व दस लाख के जुर्माने का विरोध में हड़ताल किया। लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाने वालों पर केंद्र सरकार के द्वारा कानून लाया जा रहा है। चालकों द्वारा वाहनों का संचालन नहीं करने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा।

WhatsApp Group Join Now
Facebook Page Follow Now
YouTube Channel Subscribe Now
Telegram Group Follow Now
Instagram Follow Now
Dailyhunt Join Now
Google News Follow Us!

सड़क हादसे में घायलों को शीघ्र ही अस्पताल पहुंचा दिया जाए। जिससे उनकी जान बच सके। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने कानून लागू किया है। इसमें प्रावधान है कि अगर हादसा होने के बाद चालक वाहन को लेकर भाग जाता है, तो उसे दस वर्ष की सजा भुगतनी पड़ेगी। इतना ही नहीं दस लाख रुपये का जुर्माना भी देना पड़ेगा। वहीं हादसे के बाद अगर वाहन चालक घायलों को अस्पताल तक पहुंचाता, तो उसे सजा और जुर्माना से मुक्त रखा जाएगा। सरकार के इस कानून के विरोध में सोमवार को शहर केबस स्टैंड पर अनुबंधित बसों के चालकों ने प्रदर्शन किया। वहीं प्राइवेट बसों के संचालन को बंद रखकर चालकों ने प्रदर्शन किया।

ये भी पढ़े :-

Nidar Chhattisgarh Desk

देश में तेजी से बढ़ती हुई हिंदी समाचार वेबसाइट है। जो हिंदी न्यूज साइटों में सबसे अधिक विश्वसनीय, प्रमाणिक और निष्पक्ष समाचार अपने पाठक वर्ग तक पहुंचाती है। इसकी प्रतिबद्ध ऑनलाइन संपादकीय टीम हर रोज विशेष और विस्तृत कंटेंट देती है। हमारी यह साइट 24 घंटे अपडेट होती है, जिससे हर बड़ी घटना तत्काल पाठकों तक पहुंच सके। पाठक भी अपनी रचनाये या आस-पास घटित घटनाये अथवा अन्य प्रकाशन योग्य सामग्री ईमेल पर भेज सकते है, जिन्हें तत्काल प्रकाशित किया जायेगा !

Related Articles

WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE