जशपुर में गौ वंश हत्या कर मांस खाने का मामला: चार आरोपी गिरफ्तार, 1.6 किलो गौ मांस जब्त, SSP ने कही सख्त कार्रवाई की बात

जशपुर में गौ वंश हत्या कर मांस खाने का मामला: चार आरोपी गिरफ्तार, 1.6 किलो गौ मांस जब्त, SSP ने कही सख्त कार्रवाई की बात
बगीचा थाना क्षेत्र की घटना, चार आरोपी फरार, पुलिस कर रही तलाश
Jashpur News | CG Crime Update: जशपुर में गौ वंश हत्या कर मांस खाने का मामला, छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में गौ वंश की हत्या कर मांस पकाकर खाने का मामला सामने आया है। बगीचा थाना पुलिस ने इस मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि चार अन्य फरार हैं। पकड़े गए आरोपियों के पास से 01 किलो 600 ग्राम गौ मांस जब्त किया गया है, जिसमें कच्चा और पका हुआ दोनों शामिल है।
मुखबिर की सूचना पर हुई कार्रवाई
12 जुलाई को थाना बगीचा पुलिस को सूचना मिली कि ग्राम मुंडा टोली निवासी मनोज तिर्की ने एक गौ वंश की हत्या कर उसका मांस अपने घर में रखा है। सूचना के आधार पर पुलिस ने घेराबंदी कर दबिश दी। तलाशी के दौरान एक बर्तन में 1.5 किलो कच्चा मांस और एक कुकर में 100 ग्राम पका हुआ मांस मिला।जशपुर में गौ वंश हत्या कर मांस खाने का मामला
पशु चिकित्सक की पुष्टि के बाद दर्ज हुआ मामला
जब्त मांस को पशु चिकित्सक के पास भेजा गया, जहां गौ मांस की पुष्टि की गई। इसके बाद छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 की धारा 4, 5, और 10 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया।जशपुर में गौ वंश हत्या कर मांस खाने का मामला
इन आरोपियों को किया गया गिरफ्तार
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श्यामपति तिर्की, उम्र 35 वर्ष, मुंडा टोली
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मनोज तिर्की, उम्र 40 वर्ष, मुंडा टोली
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अल बिनुस तिर्की, उम्र 39 वर्ष, सराई टोली
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अशोक केरकेट्टा, उम्र 42 वर्ष, सराई टोली
चारों आरोपी बगीचा थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं।
चार आरोपी अब भी फरार, तलाश जारी
पुलिस के अनुसार, इस मामले में कुल 8 लोग शामिल थे। चार की गिरफ्तारी हो चुकी है और शेष चार की तलाश की जा रही है। जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा, ऐसा पुलिस का दावा है।जशपुर में गौ वंश हत्या कर मांस खाने का मामला
SSP ने दिया कड़ा संदेश
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह ने कहा कि गौ वंश से जुड़े अपराधों में किसी को नहीं बख्शा जाएगा। बगीचा क्षेत्र में जो लोग इस तरह की गतिविधियों में लिप्त हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।जशपुर में गौ वंश हत्या कर मांस खाने का मामला
? संबंधित कानूनी जानकारी
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धारा 4, 5, 10 – छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004
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गौ वध, मांस की बिक्री/खपत और संग्रह को प्रतिबंधित करता है
? इस मामले ने लोगों में रोष फैलाया
स्थानीय ग्रामीणों और हिंदू संगठनों में इस मामले को लेकर गंभीर नाराजगी देखी जा रही है। लोगों ने मांग की है कि दोषियों पर कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और गौ वंश की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।जशपुर में गौ वंश हत्या कर मांस खाने का मामला









