NCG News desk Raipur:-
रायपुर। छत्तीसगढ़ के पहले राजनीतिक हत्याकांड मामला रामावतार जग्गी मर्डर केस में हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। बिलासपुर हाईकोर्ट ने सभी 28 दोषियों की अपील को सिरे से खारिज कर दिया है। बिलासपुर हाईकोर्ट ने निचली अदालत के आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा है। आजीवन कारावास की सजा पाने वालों में 2 तत्कालीन CSP, 1 तत्कालीन थाना प्रभारी के अलावा याहया ढेबर और शूटर चमन सिंह का नाम शामिल है।(रामावतार जग्गी हत्याकांड)
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हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस अरविंद सिन्हा की डबल बेंच में मामले की सुनवाई के बाद 29 फरवरी को अपना फैसले को सुरक्षित रखा था। जिसके बाद आज गुरूवार 4 अप्रैल 2024 को हाइकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है।(रामावतार जग्गी हत्याकांड)
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बता दें कि 4 जून 2003 को NCP के कोषाध्यक्ष रामावतार जग्गी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में अमित जोगी सहित 31 लोगों को आरोपी बनाया गया था। इस मामले में दो आरोपी बल्टू पाठक और सुरेन्द्र सिंह सरकारी गवाह बन गए थे। वहीं अमित जोगी को कोर्ट ने बरी कर दिया था। उक्त मामले में 28 लोगों को निचली अदालत ने सजा सुनाई थी।(रामावतार जग्गी हत्याकांड)
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