
NCG News desk Durg :-
दुर्ग। छत्तीसगढ़ विधानसभा निर्वाचन-2023 की घोषणा के साथ ही जिले में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 67 अहिवारा के अंतर्गत सक्षम अधिकारी के बगैर अनुमति रैली एवं सभा आयोजित करने पर दो लोगों के खिलाफ रिटर्निंग आफिसर द्वारा कारण बताओं नोटिस जारी गया है। मिली जानकारी के मुताबिक अहिवारा विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 67 के रिटर्निंग आफिसर विनय कुमार सोनी ने 16 अक्टूबर 2023 को नगर पालिक परिषद अहिवारा क्षेत्र में सक्षम अधिकारी के अनुमति बगैर रैली एवं सभा आयोजित करने की शिकायत पर इसे आदर्श आचरण संहिता का उल्लंघन मानते हुए श्री डोमन लाल कोर्सेवाड़ा के खिलाफ कारण बताओं नोटिस जरी किया गया था । महापौर को कारण बताओं नोटिस जारी
इसके साथ ही इस मामले में 19 अक्टूबर 2023 की संध्या 5 बजे रिटर्निंग आफिसर के समक्ष उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत करने कहा गया था। रिटर्निंग आफिसर के समक्ष उपस्थित नहीं होने की स्थिति में एक पक्षीय कार्यवाही किया जाएगा। इसी प्रकार अन्य मामले में 16 अक्टूबर 2023 को विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत नगर पालिक निगम भिलाई चरौदा क्षेत्र में सक्षम अधिकारी के अनुमति बगैर महिला सभा आयोजित करने की शिकायत पर इसे आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए नगर पालिक निगम भिलाई चरौदा के महापौर निर्मल कोसरे को कारण बताओं नोटिस दिया गया है। इसके साथ ही 19 अक्टूबर 2023 की संध्या 5 बजे समक्ष उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत करने कहा गया था । रिटर्निंग आफिसर के समक्ष उपस्थित नहीं होने की स्थिति में एक पक्षीय कार्यवाही किया जाएगा।जिसके लिए उक्त दोनों स्वतः जिम्मेदार होंगे। महापौर को कारण बताओं नोटिस जारी








