रायपुर, छत्तीसगढ़: रायपुर के मुख्य मार्ग पर बर्थडे पार्टी मनाने के कारण हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इस मामले में सुनवाई शुरू कर दी है, जिसमें आरोप है कि 30 जनवरी 2025 को रायपुरा चौक पर दो कारों को बीच सड़क पर रोककर बर्थडे पार्टी मनाई गई थी। इसके चलते सड़क पर जाम लग गया और यातायात प्रभावित हुआ। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद हाई कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया।CG High Court: सड़क पर बर्थडे मनाने पर हाईकोर्ट ने लिया सख्त रुख, सरकार से मांगा जवाब
हाई कोर्ट का कड़ा आदेश:
चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा और न्यायाधीश रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने शासन से जवाब तलब किया है। इसके साथ ही, कोर्ट ने मात्र 300 रुपये का चालान काटने वाले पुलिस अधिकारी को निलंबित करने और विभागीय जांच के निर्देश दिए हैं। चीफ जस्टिस ने कहा, “अगर कोई आम आदमी ऐसा करता, तो उसे सख्त सजा मिलती और जेल भेजा जाता, लेकिन यहां क्या हो रहा है?” कोर्ट ने यह भी कहा कि यह मामूली अपराध नहीं, बल्कि गंभीर मामला है। CG High Court: सड़क पर बर्थडे मनाने पर हाईकोर्ट ने लिया सख्त रुख, सरकार से मांगा जवाब
क्या है मामला:
रायपुर के रायपुरा चौक पर 30 जनवरी को दो कारों को सड़क के बीच में रोककर केक काटा गया और आतिशबाजी की गई, जिससे यातायात बाधित हुआ और जाम लग गया। इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद हाई कोर्ट ने इस मामले में जनहित याचिका के रूप में सुनवाई शुरू की है। कोर्ट ने कहा कि कानून का पालन सभी के लिए समान होना चाहिए और राज्य सरकार से विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। CG High Court: सड़क पर बर्थडे मनाने पर हाईकोर्ट ने लिया सख्त रुख, सरकार से मांगा जवाब
हाई कोर्ट ने विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए:
चालान के बाद भी आरोपित पर किसी गंभीर कार्रवाई का अभाव देखकर हाई कोर्ट ने नाराजगी जताई। कोर्ट ने संबंधित पुलिस अधिकारी को निलंबित करने और विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। CG High Court: सड़क पर बर्थडे मनाने पर हाईकोर्ट ने लिया सख्त रुख, सरकार से मांगा जवाब