बिलासपुर। मुंगेली जिले के लोरमी विकासखंड स्थित शासकीय हायर सेकंडरी स्कूल, बैगाकापा में कार्यरत व्याख्याता जसवंत सिंह राजपूत को फर्जी बीएड प्रमाणपत्र के सहारे नौकरी करने के मामले में निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा संयुक्त संचालक की जांच रिपोर्ट के आधार पर की गई है। CG: फर्जी बीएड प्रमाणपत्र से नौकरी करने वाला व्याख्याता निलंबित, बड़ा खुलासा
दरअसल, शिकायत प्राप्त हुई थी कि जसवंत सिंह राजपूत ने 1992 में शासकीय हाईस्कूल, बैगाकापा में उच्च वर्ग शिक्षक के पद पर नियुक्ति पाने के बाद 2004 में गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर से बीएड की डिग्री हासिल करने का दावा किया था। इसके बाद उन्होंने विभाग में अंकसूची प्रस्तुत की थी। CG: फर्जी बीएड प्रमाणपत्र से नौकरी करने वाला व्याख्याता निलंबित, बड़ा खुलासा
लेकिन जब जांच अधिकारी ने इस अंकसूची का सत्यापन गुरु घासीदास विश्वविद्यालय से करवाया, तो पाया गया कि यह अंकसूची विश्वविद्यालय द्वारा जारी नहीं की गई थी। इसके बाद यह साबित हो गया कि राजपूत ने फर्जी अंकसूची का उपयोग कर पदोन्नति प्राप्त की थी।
यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 का उल्लंघन करता है, जो दंडनीय है। लोक शिक्षण संचालनालय ने उन्हें छत्तीसगढ़ सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील नियम 1966 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। CG: फर्जी बीएड प्रमाणपत्र से नौकरी करने वाला व्याख्याता निलंबित, बड़ा खुलासा