
रिश्वत लेकर गड़बड़ी करने का है मामला, 3 कंपनियों को भी कारन बताओ नोटिस जारी

दुर्ग । ‘छ.ग.शराब घोटाला’ को लेकर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दावा किया है कि छत्तीसगढ़ में 2019 में 2,161 करोड़ रुपये का भ्रष्टाचार हुआ है। ईडी के अनुसार राज्य के वरिष्ठ नौकरशाह, नेता, उनके सहयोगी और आबकारी विभाग के अधिकारी इस ‘सिंडीकेट’ में शामिल हैं। राज्य में कथित शराब घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में यहां एक विशेष अदालत के समक्ष मंगलवार को दाखिल अभियोजन शिकायत में केंद्रीय जाँच एजेंसी ने कहा कि यह 2,161 करोड़ रुपये की राशि छत्तीसगढ़ राज्य केराजकीय कोष में जानी चाहिए थी ।
प्रदेश में में शराब मामले हुई गड़बड़ी पर राज्य सरकार ने सख्त कदम उठाये है। राज्य सरकार के द्वारा आबकारी विभाग 4 अधिकारीयों को शो-कॉज नोटिस जारी किया गया है। 4 आबकारी अधिकारीयों के साथ-साथ तीन डिस्टलरी कंपनी के खिलाफ भी नोटिस जारी किया गया है l सभी को कारन बताओ नोटिस जरी कर 10 जुलाई तक जवाब मांगा गया है। जिन आबकारी उपायुक्त को नोटिस जारी किया गया है, उसमें बिलासपुर की आबकारी उपायुक्त नीतू नोतानी, बलौदाबाजार भाटापारा के सहायक आयुक्त आबकारी विकास कुमार गोस्वामी, रायपुर के जिला आबकारी अधिकारी इकबाल अहमद खान और दुर्ग के जिला आबकारी अधिकारी अशोक कुमार सिंह का नाम शामिल है इन सभी को 10 जुलाई तक अपना जवाब छत्तीसगढ़ सर्कार के समक्ष प्रस्तुत करना है l

नीतू नोतानी पर आरोप है कि 5 जून 2017 से लेकर 18 जून 2020 तक राजनांदगांव और बिलासपुर में 12 जून 2020 से अब तक अवैध तरीके से शराब की निकासी करायी गयी। जिसका ना तो आबकारी शुल्क पटाया गया और ना ही अन्य करों का भुगतान किया गया। इसके लिए संबंधित अधिकारी पर रिश्वत लेने का आरोप है।

बता दे सहायक आयुक्त आबकारी विकास कुमार गोस्वामी ने बिलासपुर में 28 जून 2019 से 10 जून 2020 तक बिलासपुर, जांजगीर-चांपा में 22 जून 2021 से 29 जनवरी 2022 तक और मुंगेली में 5 जून 2017 से 27 जून 2019 तक अवैध तरीके से शराब की निकासी करायी गयी और इस कम के रिश्वत ली। आज सुबह 11 बजे तक इन्हें सर्कार के समक्ष जवाब देना होगा।

वहीं जिला आबकारी अधिकारी इकबाल अहमद खान पर आरोप है कि उन्होंने प्रभार वाले जिले रायपुर में 27 जुलाई 2019 से लेकर अभ तक अवैध तरीके से आबकारी शुल्क और अन्य करों का भुगतान किये बगैर शराब की निकासी करायी गयी। इसके एवज में इकबाल अहमद खान को बड़ी रिश्वत की राशि मिली है।

वहीं दुर्ग जिला आबकारी अधिकारी अशोक कुमार सिंह पर आरोप है कि उन्होंने बालोद में 2 जून 2020 से लेकर 7 अक्टूबर 2021 तक, बलौदाबाजार में 15 जनवरी 2022 से 6 अक्टूबर 2022 तक आसवनियों से अवैध रूप से आबकारी शुल्क और अन्य करों का भुगतान किये बगैर शराब की निकासी गयी। इसके इस कम के लिए इन्हें रिश्वत मिला है।



मेसर्स भाटिया वाईन मर्चेंट प्रा लिमिटेड धूमा मुंगेली , मेसर्स वेलकम डिस्टलरी प्रा लिमिटेड छेरकाबांधा बिलासपुर और छत्तीसगढ़ डिस्टलरी लिमिटेड कुम्हारी दुर्ग को भी नोटिस जारी किया गया है। डिस्टलरी पर आरोप है उन्होंने अधिकारियों के साथ सांठगांठ करके घोटाला किया है। अधिकारियों को रिश्वत देने का भी आरोप कंपनियों पर है। तीनों डिस्टलरी मालिको को आज 11 बजे तक जवाब मांगा गया है।




















