रायपुर. राजधानी में 24 मार्च से 5 अप्रैल तक आयोजित ऑटो एक्सपो 2023 में वाहनों की खरीदी पर राज्य सरकार की ओर से परिवहन विभाग ने रोड टैक्स में 50 फीसदी छूट का ऐलान किया गया था. जिस पर कुछ ऑटोमोबाइल्स कारोबारियों ने रोक लगाने के लिए हाईकोर्ट बिलासपुर में याचिका दायर की थी. हालांकि, हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता के आवेदन को खारिज कर दिया है.
बता दें कि, आम लोगों को राहत पहुंचाने के राज्य सरकार की ओर से परिवहन विभाग ने रोड टैक्स में 50 फीसदी छूट का ऐलान किया गया था. जिसके बाद कोरबा और अंबिकापुर के कुछ ऑटोमोबाइल्स कारोबारियों ने ऑटो एक्सपो 2023 पर रोक लगाने के लिए हाईकोर्ट बिलासपुर में याचिका दायर कर दी थी. जिसकी सुनवाई करते हुए कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है. इधर याचिका खारिज होने की खबर जैसे ही ऑटो एक्सपो पहुंची. रायपुर ऑटोमोबाइल्स डीलर्स एसोसिएशन ने न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है. इससे यह भी स्पष्ट हो गया है कि, परिवहन विभाग का नोटिफिकेशन जनहित में था.
वहीं राडा की ओर से मामले की पैरवी देश के जाने-माने वकील कपिल सिब्बल औऱ बिलासपुर उच्च न्यायालय के वरिष्ठ वकील सुमेश बजाज ने की है.
जानकारी के अनुसार, छत्तीसगढ़ राज्य का कोई भी डीलर ऑटो एक्सपो में आकर वाहन बेंच सकता है. रोक सिर्फ अन्य राज्यों के डीलर के आने पर थी. लेकिन सरकार पर यह आरोप लगाया गया कि, सिर्फ़ रायपुर के डीलर्स फायदा दिया जा रहा है, जो बिल्कुल निराधार और गलत साबित हुआ.