रायपुर। छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले के ग्राम चोरभट्ठी में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जिसमें एक युवक ने अपनी नाबालिग प्रेमिका को घर से भगाकर दुष्कर्म किया और फिर हत्या कर दी। इस मामले में विशेष न्यायाधीश बीआर साहू (पाक्सो एक्ट) ने आरोपी युवक को उम्रभर की सजा सुनाई है। यह घटना दो साल पहले 2022 में हुई थी, और अब इसे लेकर स्पेशल कोर्ट का फैसला आ चुका है। CG: प्रेमिका को भगाकर हत्या करने वाले युवक को उम्रभर की सजा, जानिए पूरा मामला
क्या है पूरा मामला?
यह घटना 2 मार्च 2022 को थाना जैजैपुर में दर्ज एक शिकायत से सामने आई। पीड़िता के परिवार ने शिकायत की थी कि उनकी बेटी 28 फरवरी 2022 से घर से लापता है। उनके अनुसार, किसी ने लड़की को बहलाकर घर से भगाया था, लेकिन कहीं उसका कोई पता नहीं चल पा रहा था। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जांच शुरू की, और कुछ दिनों बाद चोरभट्ठी तालाब में लड़की का शव तैरता हुआ पाया गया।
जब शव की पहचान की गई तो परिवार के लोगों को यह शॉकिंग खबर मिली कि वह उनकी ही बेटी थी। शव का पोस्टमॉर्टम किया गया, जिसमें दुष्कर्म और हत्या की पुष्टि हुई। इसके बाद पुलिस ने आरोपी युवक जवाहर चंद्रा को गिरफ्तार किया। CG: प्रेमिका को भगाकर हत्या करने वाले युवक को उम्रभर की सजा, जानिए पूरा मामला
आरोपी का खुलासा
पूछताछ के दौरान आरोपी ने पुलिस को बताया कि वह और नाबालिग लड़की आपस में प्रेम करते थे, और इस संबंध की जानकारी उनके परिवारों को भी हो गई थी। आरोपी ने दावा किया कि वह और प्रेमिका एक साथ आत्महत्या करने का प्लान बना रहे थे। दोनों ने 1 मार्च को सुसाइड नोट लिखने का तय किया। लेकिन जब वह अपनी प्रेमिका से मिलने पहुंचा, तो उसकी नियत बदल गई।
आरोपी ने प्रेमिका के साथ दुष्कर्म किया और फिर लड़की के विरोध करने पर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। उसने शव को तालाब में फेंक दिया ताकि किसी को पता न चले। CG: प्रेमिका को भगाकर हत्या करने वाले युवक को उम्रभर की सजा, जानिए पूरा मामला
स्पेशल कोर्ट का फैसला
इस जघन्य अपराध पर स्पेशल कोर्ट ने गंभीर टिप्पणी करते हुए आरोपी को मृत्यु पर्यंत आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने दुष्कर्म और हत्या के आरोप में आरोपी युवक को दोषी ठहराया और उसे कड़ी सजा दी। CG: प्रेमिका को भगाकर हत्या करने वाले युवक को उम्रभर की सजा, जानिए पूरा मामला