छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में पूर्व महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा को बड़ी राहत नहीं मिली
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने पूर्व महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। एसीबी कोर्ट द्वारा पहले ही उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज की जा चुकी थी, जिसके बाद उन्होंने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। गुरुवार को इस पर सुनवाई हुई, लेकिन हाई कोर्ट ने भी उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट: पूर्व महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा को नहीं मिली राहत, अग्रिम जमानत याचिका खारिज
अग्रिम जमानत पर हाई कोर्ट का निर्णय
पूर्व महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा के खिलाफ नान घोटाला मामले में एसीबी और EOW द्वारा नई एफआईआर दर्ज की गई थी। इसके बाद उन्होंने एसीबी के स्पेशल कोर्ट से खारिज हुई अग्रिम जमानत याचिका के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस याचिका पर लंबी बहस के बाद, कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था और अब फैसला सुनाया गया कि अपराध में वर्मा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जिससे मामले की गंभीरता को देखते हुए अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट: पूर्व महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा को नहीं मिली राहत, अग्रिम जमानत याचिका खारिज
साक्ष्य और एफआईआर के आधार पर कोर्ट का निर्णय
कोर्ट ने कहा कि एफआईआर से साफ है कि सतीश चंद्र वर्मा ने इस अपराध को अमलीजामा पहनाने में सहयोग किया था, और उनके बिना यह संभव नहीं था। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए उनके खिलाफ अग्रिम जमानत देने से मना कर दिया। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट: पूर्व महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा को नहीं मिली राहत, अग्रिम जमानत याचिका खारिज
राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में इस फैसले की चर्चा
पूर्व महाधिवक्ता की अग्रिम जमानत याचिका पर हाई कोर्ट का निर्णय विधिक, राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया है। अब इस मामले पर दो सप्ताह बाद फिर से सुनवाई होगी। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट: पूर्व महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा को नहीं मिली राहत, अग्रिम जमानत याचिका खारिज