छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: तलाक के बाद पति की संपत्ति पर पत्नी का कोई अधिकार नहीं

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: तलाक के बाद पति की संपत्ति पर पत्नी का कोई अधिकार नहीं
मुख्य बातें:
हाईकोर्ट का स्पष्ट मत: विवाह-विच्छेद के साथ ही पत्नी का दर्जा और संपत्ति पर अधिकार समाप्त हो जाता है।
फैसला एक ऐसे मामले में आया जहां तलाकशुदा महिला पति द्वारा विवाह से पहले खरीदे गए मकान पर दावा कर रही थी।
अदालत ने कहा कि तलाक के बाद महिला का अपने पूर्व पति की संपत्ति पर कोई कानूनी दावा नहीं बनता।
हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट और सिविल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा।
तलाक मतलब संपत्ति पर हक़ खत्म
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: तलाक के बाद पति की संपत्ति पर पत्नी का कोई अधिकार नहीं, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण और दूरगामी फैसला सुनाते हुए यह स्पष्ट कर दिया है कि तलाक (विवाह-विच्छेद) के बाद एक महिला का ‘पत्नी’ का दर्जा समाप्त हो जाता है और इसके साथ ही उसका अपने पूर्व पति की संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं रह जाता। जस्टिस एन.के. व्यास की सिंगल बेंच ने एक मामले की सुनवाई करते हुए यह व्यवस्था दी, जिसमें एक महिला तलाक के बाद अपने पूर्व पति द्वारा खरीदे गए मकान पर दावा कर रही थी।
क्या था पूरा मामला?
यह मामला रायगढ़ का है, जहां एक जोड़े ने 11 मई, 2007 को प्रेम विवाह किया था। हालांकि, कुछ समय बाद ही उनके रिश्ते में खटास आ गई और वे 2010 से अलग-अलग रहने लगे। पति ने तलाक के लिए फैमिली कोर्ट में अर्जी दी, जिस पर सुनवाई के बाद रायगढ़ फैमिली कोर्ट ने 31 मार्च, 2014 को तलाक का आदेश जारी कर दिया।छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: तलाक के बाद पति की संपत्ति पर पत्नी का कोई अधिकार नहीं
विवाद तब बढ़ा जब तलाक के बाद महिला ने अपने पूर्व पति के उस मकान पर जबरन कब्जा करने की कोशिश की, जिसे पति ने शादी से भी पहले साल 2005 में खरीदा था। इसके बाद पति ने अपनी संपत्ति से महिला को बेदखल करने के लिए सिविल कोर्ट में आवेदन दिया।छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: तलाक के बाद पति की संपत्ति पर पत्नी का कोई अधिकार नहीं
निचली अदालतों से लेकर हाईकोर्ट तक एक ही रुख
सिविल कोर्ट ने पति के पक्ष में फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया कि 31 मार्च, 2014 को तलाक होते ही महिला का अपने पूर्व पति की संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं रह गया है। इस फैसले के खिलाफ महिला ने संपत्ति के अधिकार की बहाली के लिए एक और मुकदमा दायर किया, जिसे पारिवारिक न्यायालय ने भी खारिज कर दिया।छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: तलाक के बाद पति की संपत्ति पर पत्नी का कोई अधिकार नहीं
अंत में मामला छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट पहुंचा, जहां जस्टिस एन.के. व्यास ने भी निचली अदालतों के फैसले को सही ठहराया। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में साफ कहा कि तलाक के बाद महिला का ‘पत्नी’ का दर्जा नहीं रहता, इसलिए वह पति की संपत्ति पर दावा नहीं कर सकती। यह फैसला तलाक से जुड़े संपत्ति विवादों में एक महत्वपूर्ण नजीर बन सकता है।छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: तलाक के बाद पति की संपत्ति पर पत्नी का कोई अधिकार नहीं









