हाईकोर्ट का अहम निर्णय
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पति-पत्नी के संबंधों से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि यदि कोई पति अपनी वयस्क पत्नी की सहमति के बिना भी अप्राकृतिक यौन संबंध बनाता है, तो इसे अपराध नहीं माना जाएगा। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: पत्नी की सहमति के बिना अननेचुरल सेक्स अपराध नहीं!
धारा 376 और 377 के तहत नहीं चलेगा केस
– न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार व्यास की एकल पीठ ने स्पष्ट किया कि भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 376 (बलात्कार) और धारा 377 (अप्राकृतिक यौन संबंध) के तहत पति पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता।
– हालांकि, यह प्रावधान केवल तब लागू होगा जब पत्नी की उम्र 15 वर्ष से अधिक हो। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: पत्नी की सहमति के बिना अननेचुरल सेक्स अपराध नहीं!
मामला: जबरन संबंध और मौत का आरोप
घटना 11 दिसंबर 2017 की है, जब एक व्यक्ति पर अपनी पत्नी के साथ जबरन अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने का आरोप लगा था।
पत्नी की तबीयत बिगड़ने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई।
मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए मृत्यु-पूर्व बयान में पीड़िता ने बताया कि जबरदस्ती किए गए यौन संबंध के कारण उसकी हालत खराब हो गई थी। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: पत्नी की सहमति के बिना अननेचुरल सेक्स अपराध नहीं!
ट्रायल कोर्ट ने सुनाई थी सजा
– मामले में ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को IPC की धारा 376, 377 और 304 के तहत दोषी मानते हुए 10 साल की सजा सुनाई थी।
– इसके खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दायर की गई थी। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: पत्नी की सहमति के बिना अननेचुरल सेक्स अपराध नहीं!
हाईकोर्ट ने फैसले को पलटा
हाईकोर्ट ने धारा 375 और 377 का अवलोकन करते हुए कहा कि पति-पत्नी के बीच अप्राकृतिक संबंध अपराध की श्रेणी में नहीं आते।
कोर्ट ने IPC की धारा 304 के तहत आरोपी को दोषी ठहराने को “कानूनी विकृति” करार दिया और सभी आरोपों से बरी कर दिया।
कोर्ट ने आरोपी को जेल से रिहा करने का आदेश दिया। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: पत्नी की सहमति के बिना अननेचुरल सेक्स अपराध नहीं!