बिलासपुर: राज्य शासन ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट को सूचित किया है कि अब से स्कूल-कॉलेज, धार्मिक स्थल, खेल मैदान और अस्पतालों से कम से कम 100 मीटर की दूरी पर ही शराब की दुकानें संचालित होंगी। इससे पहले यह दूरी 50 मीटर थी, जिसे अब बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही, हाईवे से कम से कम 500 मीटर दूर पर ही शराब दुकान खोलने के निर्देश का भी सख्ती से पालन किया जा रहा है। शासन के इस फैसले के बाद, हाईकोर्ट ने याचिका को निराकृत कर दिया है।छत्तीसगढ़: स्कूल-कॉलेज और धार्मिक स्थलों के पास नहीं खुलेंगी शराब दुकानें, 100 मीटर की दूरी तय
जनता की मांग पर लिया गया फैसला
हाईकोर्ट ने मीडिया में प्रकाशित खबरों का स्वतः संज्ञान लेते हुए यह निर्देश जारी किया था। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की बेंच ने इसे जनहित याचिका के रूप में स्वीकार किया और राज्य शासन व जिला प्रशासन से जवाब मांगा था। बिलासपुर जिले में 65 से अधिक देशी-विदेशी मदिरा दुकानें संचालित की जा रही हैं, जिनके आसपास की जनता समय-समय पर इन दुकानों को हटाए जाने की मांग करती रही है।छत्तीसगढ़: स्कूल-कॉलेज और धार्मिक स्थलों के पास नहीं खुलेंगी शराब दुकानें, 100 मीटर की दूरी तय
स्कूल-कॉलेज और धार्मिक स्थलों के पास नहीं होंगी शराब दुकानें
शराब दुकानों के नजदीक स्कूल-कॉलेज, धार्मिक स्थल, अस्पताल, खेल मैदान और अन्य संवेदनशील स्थानों के आसपास होने के कारण लोगों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता था। खासकर, छात्र-छात्राओं, महिलाओं और स्कूल-कॉलेज प्रबंधन को सुरक्षा को लेकर चिंताएं रहती थीं। शराब दुकानों के पास अक्सर मारपीट, गुंडागर्दी और छेड़खानी की घटनाएं होती थीं, जिससे वहां की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठते थे।छत्तीसगढ़: स्कूल-कॉलेज और धार्मिक स्थलों के पास नहीं खुलेंगी शराब दुकानें, 100 मीटर की दूरी तय
सख्त कार्रवाई का आश्वासन
राज्य शासन ने यह भी कहा है कि यदि 100 मीटर की दूरी के नियम का उल्लंघन पाया गया, तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। नियमों और प्रावधानों के आधार पर ही शराब और चखना दुकानें संचालित होंगी।छत्तीसगढ़: स्कूल-कॉलेज और धार्मिक स्थलों के पास नहीं खुलेंगी शराब दुकानें, 100 मीटर की दूरी तय
हाईकोर्ट का आदेश और जनता की सुरक्षा
शासन के इस निर्णय से संवेदनशील स्थानों के आसपास शराब दुकानों की समस्या का समाधान होने की उम्मीद है। हाईकोर्ट द्वारा की गई सख्ती और जनता की मांग को ध्यान में रखते हुए लिया गया यह फैसला, राज्य में कानून व्यवस्था को मजबूत करने और संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।छत्तीसगढ़: स्कूल-कॉलेज और धार्मिक स्थलों के पास नहीं खुलेंगी शराब दुकानें, 100 मीटर की दूरी तय