रायपुर: राज्य सरकार ने आरक्षण नीति में बड़ा बदलाव
छत्तीसगढ़ सरकार ने नगरीय निकाय और त्रि-स्तरीय पंचायत चुनावों के लिए आरक्षण के नियमों में संशोधन करते हुए ओबीसी आरक्षण को 50 प्रतिशत तक बढ़ाने का फैसला लिया है। यह निर्णय हाल ही में हुई साय कैबिनेट की बैठक में लिया गया था और अब इसे राजपत्र में प्रकाशित कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव: ओबीसी आरक्षण बढ़ाकर 50 प्रतिशत किया गया
ओबीसी वर्ग को अधिक प्रतिनिधित्व
नई आरक्षण नीति के तहत स्थानीय निकायों में ओबीसी वर्ग की जनसंख्या के अनुपात में 50 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित किया जाएगा। इससे ओबीसी वर्ग को राजनीति में अधिक अवसर और सशक्त प्रतिनिधित्व मिलेगा। छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव: ओबीसी आरक्षण बढ़ाकर 50 प्रतिशत किया गया
आरक्षण की सीमा और विशेष प्रावधान
यदि किसी निकाय में अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) का आरक्षण 50 प्रतिशत या उससे अधिक है, तो उस निकाय में ओबीसी का आरक्षण लागू नहीं होगा। यह प्रावधान आरक्षण संतुलन बनाए रखने के लिए जोड़ा गया है। छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव: ओबीसी आरक्षण बढ़ाकर 50 प्रतिशत किया गया
कैबिनेट का निर्णय क्यों महत्वपूर्ण?
यह बदलाव राज्य में राजनीतिक भागीदारी को और अधिक समावेशी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। नई आरक्षण नीति से नगरीय निकाय चुनाव में हर वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित होगी। छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव: ओबीसी आरक्षण बढ़ाकर 50 प्रतिशत किया गया
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