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आयुक्त और कलेक्टर को न्यायालय की अवमानना का नोटिस जारी!

By Nidar Chhattisgarh Desk

Published on: March 6, 2025

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वार्ड 35 शारदा पारा उपचुनाव पर विवाद: हाई कोर्ट के आदेश की अवहेलना पर अवमानना मामला दर्ज

आयुक्त और कलेक्टर को न्यायालय की अवमानना का नोटिस जारी!

वार्ड 35 शारदा पारा उपचुनाव पर विवाद: हाई कोर्ट के आदेश की अवहेलना पर अवमानना मामला दर्ज

हाई कोर्ट ने किया पार्षद इंजीनियर सलमान को बहाल

भिलाई के वार्ड 35 शारदा पारा के पार्षद इंजीनियर सलमान को पहले संभाग आयुक्त द्वारा बर्खास्त कर दिया गया था, जिसे उन्होंने राज्य सरकार में चुनौती दी। लेकिन राज्य सरकार ने उनकी अपील को अस्वीकार करते हुए संभाग आयुक्त के फैसले को बरकरार रखा। इसके बाद इंजीनियर सलमान ने हाई कोर्ट में इस फैसले को चुनौती दी, जहां उन्हें 28 जनवरी 2025 को राहत मिली। हाई कोर्ट ने उनके बर्खास्तगी आदेश पर स्टे लगाते हुए उन्हें पुनः पार्षद पद पर बहाल कर दिया। आयुक्त और कलेक्टर को न्यायालय की अवमानना का नोटिस जारी!

निर्विरोध निर्वाचन के बीच कोर्ट के आदेश की अनदेखी

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इस दौरान वार्ड 35 में उपचुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई और आचार संहिता लागू हो गई थी। कांग्रेस प्रत्याशी मनोज सिन्हा के भाजपा में शामिल होकर नाम वापस लेने के कारण भाजपा प्रत्याशी चंदन यादव का 31 जनवरी 2025 को निर्विरोध निर्वाचन घोषित कर दिया गया।आयुक्त और कलेक्टर को न्यायालय की अवमानना का नोटिस जारी!

आयुक्त और कलेक्टर को न्यायालय की अवमानना का नोटिस जारी! आयुक्त और कलेक्टर को न्यायालय की अवमानना का नोटिस जारी!

इंजीनियर सलमान ने हाई कोर्ट के आदेश (28 जनवरी 2025) की कॉपी लेकर रिटर्निंग ऑफिसर सुमित अग्रवाल, उपजिला निर्वाचन अधिकारी वीरेंद्र सिंह, राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह, कलेक्टर रिचा प्रकाश चौधरी और नगर पालिका आयुक्त राजीव पांडे को 29 जनवरी को ही निर्वाचन प्रक्रिया रोकने का निवेदन किया। लेकिन अधिकारियों ने कोर्ट के आदेश को नजरअंदाज कर दिया और चंदन यादव को निर्वाचन प्रमाण पत्र जारी कर दिया, जिससे असंवैधानिक स्थिति उत्पन्न हो गई। आयुक्त और कलेक्टर को न्यायालय की अवमानना का नोटिस जारी!

राज्य निर्वाचन आयोग का आदेश और फिर पलटवार

बाद में राज्य निर्वाचन आयोग और जिला निर्वाचन अधिकारियों ने हाई कोर्ट के आदेश का पालन करने के लिए चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगा दी। लेकिन 21 फरवरी 2025 को सरकार के दबाव में राज्य निर्वाचन आयोग ने इस रोक को हटा दिया। वार्ड 35 शारदा पारा उपचुनाव पर विवाद: हाई कोर्ट के आदेश की अवहेलना पर अवमानना मामला दर्ज. आयुक्त और कलेक्टर को न्यायालय की अवमानना का नोटिस जारी!

हाई कोर्ट में अवमानना याचिका दायर, अधिकारियों को नोटिस जारी

आयुक्त और कलेक्टर को न्यायालय की अवमानना का नोटिस जारी!आयुक्त और कलेक्टर को न्यायालय की अवमानना का नोटिस जारी!

इंजीनियर सलमान ने हाई कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की, जिसमें उन्होंने राज्य निर्वाचन आयोग, कलेक्टर, उपजिला निर्वाचन अधिकारी और रिटर्निंग ऑफिसर पर कोर्ट के आदेश की अवहेलना का आरोप लगाया।आयुक्त और कलेक्टर को न्यायालय की अवमानना का नोटिस जारी!

आयुक्त और कलेक्टर को न्यायालय की अवमानना का नोटिस जारी!आयुक्त और कलेक्टर को न्यायालय की अवमानना का नोटिस जारी!

हाई कोर्ट ने इस पर संज्ञान लेते हुए राज्य निर्वाचन आयोग की उपसचिव डॉ. नेहा कपूर और राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह को दस्तावेजों के साथ जवाब देने को कहा। साथ ही, कलेक्टर रिचा प्रकाश चौधरी, रिटर्निंग ऑफिसर सुमित अग्रवाल और उपजिला निर्वाचन अधिकारी वीरेंद्र सिंह को कारण बताओ नोटिस जारी किया कि क्यों न उनके खिलाफ न्यायालय की अवमानना की कार्यवाही शुरू की जाए। आयुक्त और कलेक्टर को न्यायालय की अवमानना का नोटिस जारी!

अब सबकी नजरें हाई कोर्ट की अगली सुनवाई पर टिकी हैं, जिसमें यह तय होगा कि क्या निर्वाचन प्रक्रिया को फिर से पलटा जाएगा या भाजपा के निर्विरोध पार्षद बने रहेंगे। वार्ड 35 शारदा पारा उपचुनाव पर विवाद: हाई कोर्ट के आदेश की अवहेलना पर अवमानना मामला दर्ज.आयुक्त और कलेक्टर को न्यायालय की अवमानना का नोटिस जारी!

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