कोरिया। झूठे बयानबाजी और झूठे केस दर्ज कराने के मामले में कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए शिकायतकर्ता पूजा साहू को दोषी ठहराया और 500 रुपये का जुर्माना लगाया। यह मामला 2018 का है, जिसमें युवती ने युवक रामप्रकाश उर्फ सोनू साहू पर घर में घुसकर अनुचित हरकत और धमकी देने का आरोप लगाया था। कोरिया: झूठे आरोप लगाने पर युवती को कोर्ट ने लगाई फटकार, 500 रुपये का जुर्माना
क्या है पूरा मामला?
- घटना का विवरण:
9 जून 2018 को सोनहत थाने में पूजा साहू ने युवक रामप्रकाश पर गंभीर आरोप लगाए थे। उसने दावा किया था कि युवक ने उसके घर में घुसकर अनुचित हरकत की और धमकी दी। - जांच और गिरफ्तारी:
पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा। मामले की जांच पूरी होने के बाद 20 जुलाई 2018 को कोर्ट में रिपोर्ट पेश की गई। - कोर्ट में पलटा बयान:
सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता पूजा साहू ने अपने पहले के बयान से मुकरते हुए झूठे बयान देने की बात स्वीकार की। - कोर्ट का फैसला:
न्यायिक मजिस्ट्रेट असलम खान ने महिला को झूठा बयान देने का दोषी मानते हुए 500 रुपये का जुर्माना लगाया। कोरिया: झूठे आरोप लगाने पर युवती को कोर्ट ने लगाई फटकार, 500 रुपये का जुर्माना
कोर्ट की सख्ती और पुलिस की कार्रवाई
- सुधारात्मक दृष्टिकोण:
झूठे आरोप लगाने के मामलों में वृद्धि को देखते हुए, सरगुजा रेंज के पुलिस महानिरीक्षक अंकित गर्ग ने सभी पुलिस अधिकारियों को ऐसे मामलों की गहन जांच करने के निर्देश दिए। - एसपी का प्रयास:
एसपी सूरज सिंह परिहार की निगरानी में मामलों की गंभीरता को समझते हुए कोर्ट से निर्दोष व्यक्तियों को बचाने की सिफारिश की गई। कोरिया: झूठे आरोप लगाने पर युवती को कोर्ट ने लगाई फटकार, 500 रुपये का जुर्माना