
मुंबई अदालत ने सुनाई तीन महीने की जेल की सजा
मुंबई। बॉलीवुड के मशहूर फिल्म डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा को चेक बाउंसिंग के एक मामले में तीन महीने की जेल की सजा सुनाई गई है। यह फैसला उनके नए प्रोजेक्ट “सिंडिकेट” की घोषणा से ठीक एक दिन पहले अंधेरी मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा सुनाया गया। मामला सात साल से चल रहा था, लेकिन फैसले के दिन वर्मा अदालत में पेश नहीं हुए।
मजिस्ट्रेट ने आदेश दिया कि “फैसले के दिन आरोपी गैरहाजिर रहा, इसलिए उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट (NBW) जारी किया जाए और पुलिस उन्हें गिरफ्तार करे।” गैर-जमानती वारंट जारी फिल्म डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा को जेल, चेक बाउंसिंग मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला
372,219 रुपये मुआवजा देने का निर्देश
अदालत ने वर्मा को शिकायतकर्ता को तीन महीने के भीतर ₹372,219 का मुआवजा देने का आदेश दिया है। यदि वह मुआवजा चुकाने में असफल रहते हैं, तो उन्हें अतिरिक्त तीन महीने की जेल भुगतनी होगी। गैर-जमानती वारंट जारी फिल्म डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा को जेल, चेक बाउंसिंग मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला
2018 से चल रहा मामला
यह मामला 2018 में श्री नामक कंपनी द्वारा महेशचंद्र मिश्रा के माध्यम से दर्ज किया गया था। वर्मा की फर्म “कंपनी” इस विवाद में शामिल है। गैर-जमानती वारंट जारी फिल्म डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा को जेल, चेक बाउंसिंग मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला
वित्तीय संकट से जूझते वर्मा
“सत्या,” “कंपनी,” और “सरकार” जैसी सफल फिल्मों के निर्देशक वर्मा, कोविड-19 के दौरान गंभीर वित्तीय संकट में आ गए थे। उन्होंने अपना कार्यालय भी बेचना पड़ा था। गैर-जमानती वारंट जारी फिल्म डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा को जेल, चेक बाउंसिंग मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला
प्रमुख सवाल
- क्या वर्मा इस सजा के खिलाफ अपील करेंगे?
- क्या यह मामला उनके करियर पर नकारात्मक प्रभाव डालेगा? गैर-जमानती वारंट जारी फिल्म डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा को जेल, चेक बाउंसिंग मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला



















