दुर्ग: सार्वजनिक सड़क पर अवैध कब्जा करने के मामले में कोर्ट के आदेश पर मोहन नगर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। आरोपियों में विनय कुमार मुखर्जी और श्रीमती शुभ्रा मुखर्जी शामिल हैं। पुलिस ने उनके खिलाफ धारा 294, 427, 34 के तहत केस दर्ज किया है। अवैध कब्जे पर कोर्ट का सख्त आदेश, आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज
क्या है मामला?
आदित्य नगर, एमआईजी 1085 निवासी श्रीमती नीता मौर्य ने आरोप लगाया कि उनके घर के पिछले दरवाजे के पास सार्वजनिक सड़क पर आरोपियों ने ईंट का घेरा बनाकर कब्जा कर लिया है।
- आरोपी उस घेरे में घर का कचरा फेंकते हैं, जिससे क्षेत्र में गंदगी फैलती है।
- जब पीड़िता ने इसका विरोध किया, तो आरोपियों ने गाली-गलौज और झगड़ा शुरू कर दिया। अवैध कब्जे पर कोर्ट का सख्त आदेश, आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज
पुलिस कार्रवाई और कोर्ट का आदेश
- 6 सितंबर 2022 को पीड़िता ने मोहन नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
- तब आरोपियों के खिलाफ धारा 294, 506, 34 के तहत मामला दर्ज किया गया था। यह केस न्यायिक मजिस्ट्रेट ताजुद्दीन आसिफ की कोर्ट में लंबित है।
- पीड़िता ने इस मामले में अनु विभागीय दंडाधिकारी (SDM) दुर्ग के समक्ष भी शिकायत की थी।
- SDM ने आदेश जारी किया था कि कब्जा एक सप्ताह के भीतर हटाया जाए, लेकिन आदेश का पालन नहीं हुआ। अवैध कब्जे पर कोर्ट का सख्त आदेश, आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज
अवैध कब्जा हटाने के निर्देश
कोर्ट के नए आदेश के बाद मोहन नगर थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया है कि वह नगर निगम के राजस्व अधिकारी के साथ मिलकर मौके पर जाकर कब्जा हटवाएं। इसके साथ ही आदेश का सही अनुपालन सुनिश्चित करें। अवैध कब्जे पर कोर्ट का सख्त आदेश, आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज