
रायपुर में नजीर बना फैसला: 13 हजार का मोबाइल लूटने वाले दो युवकों को उम्रकैद, कोर्ट की सख्त टिप्पणी- ‘आम आदमी का जीवन असुरक्षित’
रायपुर: रायपुर में नजीर बना फैसला: 13 हजार का मोबाइल लूटने वाले दो युवकों को उम्रकैद, राजधानी रायपुर की एक अदालत ने मोबाइल लूट के एक मामले में ऐसा ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, जो अपराधियों के मन में खौफ पैदा कर देगा। महज 13,000 रुपये के एक मोबाइल फोन के लिए चाकूबाजी कर लूट को अंजाम देने वाले दो युवकों को अदालत ने आजीवन कारावास (उम्रकैद) की कठोर सजा सुनाई है। माना जा रहा है कि सड़क पर होने वाली इस तरह की लूट के मामले में यह राजधानी की अब तक की सबसे बड़ी सजा है।
कोर्ट की सख्त टिप्पणी: ‘ऐसे अपराधों में नरमी का सवाल ही नहीं’
इस अहम मामले की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश शैलेश शर्मा ने समाज में फैल रहे भय के माहौल पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने अपने फैसले में एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा, “आज आम नागरिक का जीवन असुरक्षित हो गया है। कोई व्यक्ति सुबह टहलने या अपने काम से घर से निकलता है और उस पर धारदार हथियार से हमला कर लूटपाट की जाती है, तो यह सिर्फ एक चोट नहीं है। ऐसी घटनाएं उस व्यक्ति, उसके परिवार और पूरे समाज में डर का माहौल पैदा करती हैं।”
न्यायाधीश ने आगे कहा कि ऐसे अपराध करने वालों को कम सजा देने का कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि यह समाज की सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा है।रायपुर में नजीर बना फैसला: 13 हजार का मोबाइल लूटने वाले दो युवकों को उम्रकैद
क्या था पूरा मामला: मॉर्निंग वॉक पर निकले युवक पर चाकू से हमला
यह वारदात 1 सितंबर 2022 की है, जब गुढ़ियारी निवासी देवेंद्र साहू रोजाना की तरह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे। उसी दौरान गुढ़ियारी के ही रहने वाले दो युवकों, शेख शब्बीर (24) और आशीष मिर्झा (25), ने उन्हें रास्ते में रोक लिया। उन्होंने देवेंद्र पर चाकू से हमला किया और उनका 13,000 रुपये का मोबाइल फोन लूटकर फरार हो गए।रायपुर में नजीर बना फैसला: 13 हजार का मोबाइल लूटने वाले दो युवकों को उम्रकैद
हालांकि, भागते समय घायल देवेंद्र ने हिम्मत दिखाते हुए उनके वाहन का नंबर नोट कर लिया था। इसी सुराग के आधार पर पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।रायपुर में नजीर बना फैसला: 13 हजार का मोबाइल लूटने वाले दो युवकों को उम्रकैद
मामले की गंभीरता को देखते हुए न्यायालय ने इसे साधारण लूट न मानकर एक गंभीर अपराध माना और दोनों दोषियों को उनके किए की सजा देते हुए उम्रकैद और 90 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। यह फैसला सड़क पर होने वाले अपराधों के खिलाफ एक कड़ा संदेश है।रायपुर में नजीर बना फैसला: 13 हजार का मोबाइल लूटने वाले दो युवकों को उम्रकैद



















