दुर्ग में नर्सिंग होम एक्ट की टीम द्वारा रुंगटा सुपर स्पेशलिटी डेंटल क्लीनिक पर छापेमार कार्रवाई की गई। नर्सिंग होम एक्ट के नोडल अधिकारी डॉ. अनिल शुक्ला अपनी टीम के साथ अचानक पहुंचे और क्लीनिक चलाने के लिए आवश्यक नर्सिंग होम एक्ट लाइसेंस की मांग की। स्टाफ यह लाइसेंस नहीं दिखा सका।बिना लाइसेंस संचालित डेंटल क्लीनिक सील
नोटिस जारी कर कार्रवाई की गयी
डॉ. शुक्ला ने तुरंत क्लीनिक को बंद करने की कार्रवाई की और प्रबंधन को नोटिस जारी कर 3 दिन के भीतर जवाब मांगा है। उन्होंने बताया कि यह क्लीनिक पिछले 10 साल से बिना नर्सिंग होम एक्ट लाइसेंस के संचालित हो रहा था।बिना लाइसेंस संचालित डेंटल क्लीनिक सील
जन समस्या निवारण शिविर में हुई थी शिकायत
डॉ. अनिल शुक्ला ने बताया कि रुंगटा सुपर स्पेशलिटी डेंटल क्लीनिक, नेहरू नगर भिलाई के खिलाफ जन समस्या निवारण शिविर में शिकायत प्राप्त हुई थी। दुर्ग कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी ने मामले की जांच के निर्देश दिए थे।बिना लाइसेंस संचालित डेंटल क्लीनिक सील
दस्तावेजों की जांच की गई
डॉ. शुक्ला ने क्लीनिक पहुंचकर वहां के स्टाफ से क्लीनिक संचालन से जुड़े वैध दस्तावेज मांगे, लेकिन कोई भी वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जा सके। इसके साथ ही उनके पास क्लीनिक चलाने के लिए नर्सिंग होम एक्ट का लाइसेंस भी नहीं था।
यह क्लीनिक साल 2014 से बिना नर्सिंग होम एक्ट लाइसेंस के संचालित हो रहा था। इस पर तुरंत कार्रवाई की गई और प्रबंधन को नोटिस जारी किया गया।बिना लाइसेंस संचालित डेंटल क्लीनिक सील
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