नगरी क्षेत्र में सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू नियंत्रण अभियान जारी
धमतरी: जिले में नशा मुक्ति अभियान के तहत सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (कोटपा) 2003 के प्रावधानों के तहत कड़ी कार्रवाई की जा रही है। जिला प्रशासन और नगरी पुलिस ने मिलकर तंबाकू और अन्य नशा उत्पादों के खिलाफ अभियान चलाते हुए 18 लोगों पर कार्रवाई की और उनसे कुल ₹3600 का जुर्माना वसूला। धमतरी जिले में कोटपा एक्ट के तहत नशा नियंत्रण अभियान: 18 लोगों पर कार्रवाई, ₹3600 जुर्माना वसूला
अभियान का मुख्य उद्देश्य:
- सार्वजनिक स्थलों पर तंबाकू सेवन पर रोक:
शासकीय स्कूल, अस्पताल और सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू और नशा उत्पादों के उपयोग को रोकना। - कोटपा एक्ट का पालन:
दुकानदारों और आम जनता को कोटपा एक्ट 2003 के प्रावधानों की जानकारी देना। धमतरी जिले में कोटपा एक्ट के तहत नशा नियंत्रण अभियान: 18 लोगों पर कार्रवाई, ₹3600 जुर्माना वसूला
कार्रवाई का विवरण:
- नगरी पुलिस ने कोटपा एक्ट 2003 की धारा 4 के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की।
- शासकीय स्कूलों, हॉस्पिटल और अन्य सार्वजनिक स्थानों के आसपास अभियान चलाकर उल्लंघनकर्ताओं पर जुर्माना लगाया गया।
- दुकानदारों को तंबाकू उत्पादों के प्रचार और बिक्री के नियमों की जानकारी दी गई। धमतरी जिले में कोटपा एक्ट के तहत नशा नियंत्रण अभियान: 18 लोगों पर कार्रवाई, ₹3600 जुर्माना वसूला
अभियान में कौन-कौन थे शामिल?
इस कार्रवाई में नगरी थाना प्रभारी शरद ताम्रकर, उपनिरीक्षक इंदलराम साहू, सहायक उपनिरीक्षक तानसिंह साहू, चंद्रशेखर गेडाम, प्रधान आरक्षक जीवन ध्रुव, आरक्षक योगेंद्र साहू और बिरेंद्र ध्रुव समेत अन्य पुलिसकर्मी शामिल थे। धमतरी जिले में कोटपा एक्ट के तहत नशा नियंत्रण अभियान: 18 लोगों पर कार्रवाई, ₹3600 जुर्माना वसूला
कोटपा एक्ट का महत्व:
सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (कोटपा) 2003 का उद्देश्य सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू सेवन को रोकना और इससे होने वाले स्वास्थ्य खतरों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। पुलिस और प्रशासन की इस संयुक्त कार्रवाई से तंबाकू सेवन पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। धमतरी जिले में कोटपा एक्ट के तहत नशा नियंत्रण अभियान: 18 लोगों पर कार्रवाई, ₹3600 जुर्माना वसूला