दुर्ग तहसीलदार निलंबित, कलेक्टर की अनुमति के बिना किया था जमीन का नामांतरण, सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के तहत हुई कार्रवाई
दुर्ग। दुर्ग संभागायुक्त सत्य नारायण राठौर ने दुर्ग तहसीलदार प्रफुल्ल कुमार गुप्ता को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के के ट्वीट की गई है। मामला यह है कि तहसीलदार के द्वारा शासन से प्राप्त भूमि का कलेक्टर के अनुमति के बिना विक्रय किए जाने, पूर्व में नामांतरण निरस्त होने के बाद भी एवं अपीलीय न्यायालयों द्वारा नामांतरण खारिज करने के बाद भी विधि विरूद्ध नामांतरण आदेश पारित किया गया था। छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 के प्रावधानों के विपरीत उसी वाद भूमि का विधि विरूद्ध नामांतरण आदेश पारित करने एवं कर्तव्य निर्वहन में गंभीर लापरवाही बरतने के आरोप में यह कार्रवाई की गई है।
ये भी पढ़ें:- राजस्व कर्मचारी मोहन राम भगत पर रिश्वत लेने का आरोप, कलेक्टर ने किया निलंबित
संभागायुक्त ने तहसीलदार का आचरण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के विरुद्ध मानते हुए निलंबन अवधि में मुख्यालय कार्यालय कलेक्टर मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी निर्धारित किया गया है। तहसीलदार को निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
ये भी पढ़ें:- CM साय की सुरक्षा में सेंध, पिस्टिल लेकर मुख्यहमंत्री आवास पहुंचा शख्सब, तीन सुरक्षाकर्मियों निलंबित
बता दे कि ग्राम बोडेगांव, पटवारी हल्का नम्बर 10/14, राजस्व निरीक्षक मंडल दुर्ग-1 तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.) स्थित खसरा नम्बर 717, रकबा 0.9200 हेक्टेयर भूमि का अवैध तरीके से नामांतरण करने के संबंध में 2 मई 2024 को शिकायत प्राप्त हुई थी। उक्त शिकायत पर कलेक्टर दुर्ग से प्रतिवेदन प्राप्त किया गया था, जिसके अवलोकन पर पाया गया कि शासन से प्राप्त भूमि का कलेक्टर के अनुमति के बिना विक्रय किया गया था। जिसके कारण अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग द्वारा 9 नवंबर 2022 को नामांतरण को निरस्त कर दिया गया था। उक्त आदेश की अपील अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग द्वारा खारिज कर दी गई थी, जिसकी अपील न्यायालय आयुक्त दुर्ग संभाग दुर्ग में लंबित थी एवं बाद में उक्त अपील खारिज कर दी गई।
ये भी पढ़ें:- शासकीय दायित्वों के प्रति लापरवाही बरतने पर हुई कार्रवाई…पटवारी निलंबित..जानिए मामला…!!
अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग द्वारा पूर्व में नामांतरण निरस्त करने एवं वरिष्ठ न्यायालयों द्वारा अपील खारिज करने के बाद भी दुर्ग तहसीलदार प्रफुल्ल कुमार गुप्ता द्वारा शासन से प्राप्त भूमि का कलेक्टर के अनुमति के बिना विक्रय होने के बावजूद पक्षकारों के सुनवाई के बिना मात्र 5 दिन में ही नामांतरण कर दिया गया, जबकि खसरा के कॉलम 12 में कैफियत में बिक्री अयोग्य स्पष्ट उल्लेखित है। उक्त विधि विरूद्ध नामांतरण किए जाने के संबंध में दुर्ग तहसीलदार प्रफुल्ल कुमार गुप्ता को संभाग आयुक्त कार्यालय द्वारा कारण बताओं नोटिस जारी किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में उनके द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया, जिसके परीक्षण में उनका जवाब संतोषजनक नहीं है एवं शासन से प्राप्त भूमि का नामांतरण करने में प्रथम दृष्टया अनियमितता बरतना पाया गया।
ये भी पढ़ें:- संभाग आयुक्त की कार्यवाही, प्राचार्य, 6 शिक्षक निलंबित, ब्लॉक और जिला शिक्षा अधिकारी को नोटिस
धान खरीदी में 3 करोड़ से भी ज्यादा का घोटाला, प्रभारी तहसीलदार निलंबित