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नगरीय निकाय क्षेत्रों में आचार संहिता समाप्त, चुनाव आयोग का आदेश जारी

चुनाव आयोग ने खत्म की आचार संहिता, निकाय क्षेत्रों में प्रशासनिक कार्य होंगे बहाल

रायपुर: छत्तीसगढ़ में नगरपालिकाओं के महापौर, अध्यक्ष और पार्षद पदों के लिए हुए चुनाव एवं उपचुनाव 2025 की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। राज्य निर्वाचन आयोग ने 20 जनवरी 2025 को चुनाव कार्यक्रम जारी किया था, जिसके साथ ही संबंधित नगरीय निकाय क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई थी। नगरीय निकाय क्षेत्रों में आचार संहिता समाप्त, चुनाव आयोग का आदेश जारी

मतगणना पूरी, अब आचार संहिता समाप्त

11 फरवरी 2025 को मतदान संपन्न हुआ और 15 फरवरी को मतगणना की प्रक्रिया पूरी कर ली गई। मतगणना के बाद देर शाम राज्य निर्वाचन आयोग ने आदेश जारी करते हुए नगरीय निकाय क्षेत्रों में लागू आचार संहिता को समाप्त घोषित कर दिया है। अब सभी नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत क्षेत्रों में प्रशासनिक गतिविधियां फिर से सुचारू रूप से शुरू हो सकेंगी।

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तबादलों पर लगी रोक हटेगी

आचार संहिता के प्रभावी रहने तक सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के तबादलों पर रोक लगी थी। लेकिन अब निकाय चुनाव की संहिता समाप्त होने के बाद प्रशासन तबादलों से जुड़ी प्रक्रिया को बहाल कर सकता है।

ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी आचार संहिता लागू

हालांकि, छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी आदर्श आचार संहिता प्रभावी है। ग्राम पंचायतों में आगामी चुनाव 17, 20 और 23 फरवरी को होने वाले हैं। पंचायत चुनावों में मतदान के तुरंत बाद परिणाम घोषित कर दिए जाते हैं, जिसके बाद वहां भी आचार संहिता का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। इसके बाद जनपद पंचायत और जिला पंचायतों के अध्यक्ष पदों के लिए चुनाव होंगे।

Nidar Chhattisgarh Desk

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