खैरागढ़: छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकाय आम चुनाव 2024-25 को स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए विशेष तैयारियां की हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) और कलेक्टर चंद्रकांत वर्मा के निर्देशन में “जाबो” (जागव वोटर) कार्यक्रम के तहत व्यापक स्तर पर मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। महापौर-अध्यक्ष का निर्वाचन: हर वोटर करेगा दो वोट का प्रयोग
मतदाता जागरूकता के लिए विशेष प्रयास
इस अभियान के अंतर्गत, नगरीय निकायों के हर वार्ड में जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। मतदाताओं को छत्तीसगढ़ नगर पालिका अध्यादेश 2024 के तहत किए गए संशोधनों की जानकारी दी जाएगी। महापौर-अध्यक्ष का निर्वाचन: हर वोटर करेगा दो वोट का प्रयोग
महापौर-अध्यक्ष का प्रत्यक्ष निर्वाचन
नए संशोधन के अनुसार, अब महापौर/अध्यक्ष का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से किया जाएगा। इसके तहत हर मतदाता मतदान केंद्र पर दो मत डालेगा। एक मत वार्ड के पार्षद के लिए और दूसरा मत महापौर/अध्यक्ष के लिए होगा। महापौर-अध्यक्ष का निर्वाचन: हर वोटर करेगा दो वोट का प्रयोग
जाबो अभियान का उद्देश्य
“जाबो” कार्यक्रम के माध्यम से मतदाताओं को मतदान प्रक्रिया और उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इसके तहत जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर ने सभी नगर पालिका अधिकारियों और सहायक रिटर्निंग अधिकारियों को संशोधित अध्यादेश का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए हैं। महापौर-अध्यक्ष का निर्वाचन: हर वोटर करेगा दो वोट का प्रयोग
क्या है छत्तीसगढ़ नगर पालिका अध्यादेश 2024?
इस अध्यादेश के तहत:
- छत्तीसगढ़ नगर पालिका निगम अधिनियम (1961) की धारा 19 में संशोधन।
- छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम (1956) की धारा 9 में संशोधन।
अब, हर नागरिक को अपने मताधिकार का प्रत्यक्ष रूप से प्रयोग करने का अवसर मिलेगा, जिससे लोकतंत्र को और मजबूत किया जाएगा। महापौर-अध्यक्ष का निर्वाचन: हर वोटर करेगा दो वोट का प्रयोग