बेंगलुरु: विशेष प्रतिनिधि अदालत ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और अन्य के खिलाफ चुनावी बॉन्ड के जरिए कथित जबरन वसूली के मामले में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। यह आदेश शुक्रवार को तब जारी किया गया जब जनाधिकार संघर्ष परिषद (जेएसपी) के सह-अध्यक्ष आदर्श अय्यर ने अदालत में शिकायत दर्ज की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ एफआईआर का आदेश: जानें पूरा मामला
शिकायत की जानकारी
याचिकाकर्ता ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि चुनावी बॉन्ड के माध्यम से डरा-धमकाकर जबरन वसूली की गई। अदालत ने बेंगलुरु के तिलक नगर पुलिस स्टेशन को आदेश दिया कि वे इस मामले में एफआईआर दर्ज करें। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ एफआईआर का आदेश: जानें पूरा मामला
अदालत की कार्रवाई और सुनवाई की तारीख
विशेष अदालत ने शिकायत पर विचार करने के बाद यह निर्देश दिया। मामले की सुनवाई अब 10 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी गई है। जनाधिकार संघर्ष परिषद ने अप्रैल 2024 में 42वीं एसीएमएम कोर्ट में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, ईडी अधिकारियों, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, और अन्य भाजपा नेताओं के खिलाफ शिकायत दी थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ एफआईआर का आदेश: जानें पूरा मामला