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रायपुर। छत्तीसगढ़ के प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख ने विभागीय कार्यों में सुधार लाने और सख्ती बरतने के उद्देश्य से त्वरित कार्रवाई करते हुए मोहला वनमंडल के रेंजर हरिसूरजबली सिन्हा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। राजस्व क्षति का मामला: वन विभाग के रेंजर निलंबित
रेंजर हरिसूरजबली सिन्हा पर काष्ठ पातन डिपो परिवहन योजना में लापरवाही बरतने का आरोप है, जिसके कारण वनोपज की गुणवत्ता प्रभावित हुई और राज्य को राजस्व की क्षति का सामना करना पड़ा। इसके अतिरिक्त, उन पर अग्नि प्रहरी प्रमाणपत्र जारी करने के लिए अवैध रूप से पैसे मांगने, अतिक्रमण और बेदखली कार्यवाही में सहयोग न करने का भी आरोप लगाया गया है। राजस्व क्षति का मामला: वन विभाग के रेंजर निलंबित
वनमंडलाधिकारी, मोहला द्वारा लगातार समझाइश देने के बावजूद रेंजर सिन्हा की कार्यप्रणाली में कोई सुधार नहीं आया। छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियमों के तहत, शासकीय कार्य और पदीय दायित्वों में लापरवाही बरतने तथा प्रारंभिक जांच में प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने के कारण उन्हें निलंबित कर दिया गया है। राजस्व क्षति का मामला: वन विभाग के रेंजर निलंबित
इस कार्रवाई से साफ है कि छत्तीसगढ़ वन विभाग अपने अधिकारियों से जवाबदेही की उम्मीद करता है और लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। राजस्व क्षति का मामला: वन विभाग के रेंजर निलंबित
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Read moreस्वामी/प्रकाशक/संपादक – ताराचन्द चन्द्राकर
कार्यालय – वृंदानगर शिवपारा बोरसी,दुर्ग जिला दुर्ग (छ. ग.)
फोन – 0788-2960430
Mo. 8815050000
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